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Panipat: दोस्त की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 07 Feb 2024 08:58 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 07 Feb 2024 08:58 PM IST
सार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

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Panipat: Life imprisonment to the person convicted of murdering a friend
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के पानीपत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने समालखा के पड़ाव मोहल्ले में कहासुनी होने पर दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या करने के दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सवा तीन साल चली मामले की सुनवाई में पुलिस ने 15 गवाह और वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी पेश की। दोषी को सजा दिलाने में सीसीटीवी फुटेज अहम रही।
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समालखा के सराय मोहल्ले का मुराद मूलरूप से मुरादाबाद का रहने वाला था। करीब 20 साल पहले उसके पिता सकूर की मौत हो गई थी। इसके बाद मुराद का चाचा अजीज मोहम्मद उसे व उसके दो भाई बहनों को अपने पास समालखा लेकर आ गया था। मुराद यहां मजदूरी करता था। 25 अक्तूबर 2020 को समालखा के आजाद नगर का सन्नी मुराद को घर से बुलाकर ले गया था।
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रात को मुराद घर नहीं लौटा और सुबह पड़ाव मोहल्ले में पुलिस को उसका शव मिला। उसके चाचा अजीज मोहम्मद ने उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो उसमें सन्नी और मुराद की फुटेज मिली। फुटेज में सन्नी के दोस्त मुराद को चाकू मारते दिखाई दिया।

जिससे मुराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सन्नी पर केस दर्ज कर 26 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके घर से वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। सन्नी ने पुलिस पूछताछ में कहासुनी होने पर मुराद की हत्या करना कबूल कर लिया।


पुलिस ने सुनवाई के दौरान इस मामले में 15 गवाह और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की। जिला जज सुदेश कुमार शर्मा ने सवा तीन साल की सुनवाई के बाद दोषी सन्नी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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