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Panipat: बीटेक के छात्र की हत्या के दोषी को उम्रकैद, बापौली में जुलाई 2018 में चाकू से गोदकर मार डाला था

Wed, 09 Aug 2023 08:38 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 09 Aug 2023 08:38 PM IST
सार

जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है।

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Court in Panipat sentenced life imprisonment to a youth convicted of killing a Student
court demo pic

विस्तार

हरियाणा के पानीपत में बापौली गांव में 21 वर्षीय बीटेक के छात्र अक्षय की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले दोस्त को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि बापौली थाना पुलिस को 18 जुलाई 2018 को दी शिकायत में अमित निवासी बापौली ने बताया था कि 17 जुलाई का वह अपने घर पर मौजूद था। रात करीब आठ बजे गांव का ही रहने वाला शराब सिंह अपनी स्कूटी पर विशाल के साथ उसके चचेरे भाई अक्षय को घायल अवस्था में लेकर आए। उसके सिर व पेट पर चाकू के गहरे घाव थे।
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पूछताछ के दौरान अक्षय ने बताया कि उसको साहिल  पुत्र सुभाष ने चाकू मारे हैं। वह अक्षय को गाड़ी में सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दो दिन के रिमांड के दौरान आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया और उसे जेल भेज दिया था। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 
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इन दो धाराओं में सुनाई गई सजा
अदालत ने धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया। इसके अलावा 25-54-59 के तहत तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया और जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटने का फैसला सुनाया। इस मामले में कुल 18 गवाह पेश हुए।

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