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Panipat: गाड़ियां फूंकने के मामले में 18 आरोपी अदालत से बरी, राम रहीम को सजा होने पर गाड़ियों में लगा दी थी आग
Wed, 15 Feb 2023 12:25 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 15 Feb 2023 12:25 AM IST
सार
कुछ लोगों ने हाली पार्क में खड़ी गाड़ियों में तैश में आकर आग लगा दी थी। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश डॉ. एन के सिंघल के अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है।
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26 अगस्त 2017 को हाली पार्क में जलाया गया वाहन।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
हरियाणा के पानीपत में गुरमीत राम रहीम को सजा होने के विरोध में वर्ष 2017 में पानीपत में कुछ शरारती तत्वों ने आगजनी की थी। हाली पार्क में खड़ी नगर निगम की चार गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। पानीपत में इस तरह के दो मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने निगम की गाड़ियों में आग लगाने के मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्हें मंगलवार को डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने बरी कर दिया।
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25 अगस्त 2017 को मॉडल टाउन थाने की पुलिस को दी शिकायत में सोनीपत निवासी बलवान ने बताया था कि उसे चार माह पहले कूड़ा उठाने के लिए ठेका मिला था। कूड़ा उठाने में लगीं 10 टाटा गाड़ियों को काम खत्म होने के बाद हाली पार्क में खड़ा किया जाता था।
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25 अगस्त 2017 को शाम करीब पांच बजे बाइक सवार कुछ युवक आए। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा था। युवक उनकी चार गाड़ियों में आग लगाकर फरार हो गए। चारों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने मंगलवार को 18 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
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