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आरटीआई का जबाब ना देने पर सीटीएम को 25 हजार जुर्माना

Sun, 17 Mar 2019 12:12 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 17 Mar 2019 12:12 AM IST
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आरटीआई का जबाब ना देने पर सीटीएम को 25 हजार जुर्माना
आरटीआई का जवाब न देने पर सीटीएम को 25 हजार जुर्माना
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पानीपत। अक्टूबर 2017 में आरटीआई के माध्यम से वकील ने दीवाली के दिनों में बम-पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं की सूची मांगी थी। लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। जिसके चलते हरियाणा सूचना आयोग ने सीटीएम को 25 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया है। जानकारी देते हुए वकील यशपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने 23 अक्टूबर 2017 को आरटीआई में जबाब मांगा। जिसमें उन्होंने दिवाली के दिनों में कितने लोगों को बम-पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया था। लेकिन सीटीएम इसका जवाब डेढ़ साल बीत जाने पर नहीं दे सके। जिसके चलते हरियाणा सूचना आयोग की ओर से सीटीएम को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से उन्होंने लाइसेंस से संबंधित रिकार्ड की सत्यापित कॉपी मांगी थी। गांव नांगल खेड़ी निवासी सतप्रकाश गर्ग पुत्र पूर्ण चंद व उसके लड़के दीपक गर्ग को दुकान में पटाखे रख कर बेचने की परमिशन की कॉपी की मांग की थी।
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