{"_id":"5a32c56d4f1c1bc45b8bbf64","slug":"181513276781-panipat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"-हत्या समेत कई संगीन धाराओं में सजा भुगत रहा था","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
-हत्या समेत कई संगीन धाराओं में सजा भुगत रहा था
Updated Fri, 15 Dec 2017 12:09 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिरसा जेल से पैरोल पर आया बंदी फरार, केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सिरसा जेल से छह सप्ताह की पैराल पर आया भोड़वाल माजरी गांव निवासी बंदी फरार हो गया। आरोपी पैराल पूरी होने के नौ दिन बाद भी वापस जेल में नहीं पहुंचा। सिरसा जेल प्रबंधन ने बंदी के खिलाफ थाना समालखा में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी है।
सिरसा जेल अधीक्षक अमित भादू ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने शिकायत में बताया कि मनीष निवासी भोड़वाल माजरी पर थाना छछरौली में हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में कठोर कारावास की सजा भुगत रहा था। उसको हिसार मंडल आयुक्त द्वारा 11 अक्तूबर को छह सप्ताह की पैरोल छुट्टी मंजूर की थी। उसको 18 अक्तूबर को जेल से रिहा कर दिया था और उसको 30 नवंबर को जेल में वापस हाजिर होने की हिदायत दी थी। बंदी तय तारीख को जेल में हाजिर नहीं हुआ। वह नौ दिसंबर को छह सप्ताह की पैराल से दस दिन बीत जाने के बाद भी पेश नहीं हुआ। हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 1988 के तहत बंदी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं बंदी की जमानत राशि जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। थाना समालखा पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना समालखा प्रभारी नवीन संधू ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी है। आरोपी को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सिरसा जेल से छह सप्ताह की पैराल पर आया भोड़वाल माजरी गांव निवासी बंदी फरार हो गया। आरोपी पैराल पूरी होने के नौ दिन बाद भी वापस जेल में नहीं पहुंचा। सिरसा जेल प्रबंधन ने बंदी के खिलाफ थाना समालखा में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी है।
सिरसा जेल अधीक्षक अमित भादू ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने शिकायत में बताया कि मनीष निवासी भोड़वाल माजरी पर थाना छछरौली में हत्या, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में कठोर कारावास की सजा भुगत रहा था। उसको हिसार मंडल आयुक्त द्वारा 11 अक्तूबर को छह सप्ताह की पैरोल छुट्टी मंजूर की थी। उसको 18 अक्तूबर को जेल से रिहा कर दिया था और उसको 30 नवंबर को जेल में वापस हाजिर होने की हिदायत दी थी। बंदी तय तारीख को जेल में हाजिर नहीं हुआ। वह नौ दिसंबर को छह सप्ताह की पैराल से दस दिन बीत जाने के बाद भी पेश नहीं हुआ। हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 1988 के तहत बंदी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं बंदी की जमानत राशि जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। थाना समालखा पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना समालखा प्रभारी नवीन संधू ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ तेज कर दी है। आरोपी को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा।
विज्ञापन