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दुष्कर्म मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को अदालत ने सुनाई उम्र कैद व एक लाख का जुर्माना की सजा

Wed, 01 May 2019 12:59 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2019 12:59 AM IST
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दुष्कर्म मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को अदालत ने सुनाई उम्र कैद व एक लाख का जुर्माना की सजा
सनौली। साध्वी के साथ दुष्कर्म के मामले को सूरत की कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम के बेटे नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना लगाया। जिसे इस के केस के मुख्य गवाह गांव सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला ने न्यायपालिका पर विश्वास की जीत बताया हैं।
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गौरतलब है कि नारायण साईं को जेल तक पहुंचाने में महेंद्र चावला की अहम भूमिका हैं, क्योंकि इस मामले में चावला मुख्य गवाह हैं। चावला ने बताया कि उन पर कई बार गवाही नहीं देने के लिए दबाव भी बनाया गया, यहां तक कि उन पर गोलियां भी चलवाई गईं। उन्होंने बताया कि वह नारायण साईं के पीए थे और सूरत स्थित संत आसाराम आश्रम में सिक्योरिटी गार्ड हनुमान एक साध्वी को बुला कर नारायण साईं के पास ले गया था। जहां साध्वी के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद से उनकी आस्था को धक्का लगा और दोषियों को सजा दिलाने की ठानी। उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए 13 मई 2015 को घर में घुस कर दो बदमाशों ने गोलियां बरसाई। वर्ष 2016 को नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। उन्होंने कहा कि सजा होने के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया और उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं हैं।
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