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Panipat News: सरपंच, बीडीपीओ के नाम पर जमानती वारंट जारी
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सनौली। राज्य सूचना आयोग ने सनौली खुर्द गांव के निवर्तमान कार्यवाहक सरपंच प्रदीप कुमार शर्मा और बीडीपीओ के नाम जमानती वारंट जारी किया है। 17 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं। जमानती वारंट की एक प्रति पुलिस अधीक्षक पानीपत को भेजी गई है।
सनौली खुर्द गांव निवासी महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग में 21 फरवरी 2021 को एक आवेदन किया था। जोकि अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत सनौली खुर्द व बीडीपीओ सनौली खुर्द का तबादला कर दिया गया था।
जिसके संबंध में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सनौली खुर्द व बीडीपीओ सनौली द्वारा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद कोई भी सूचना ना दिए जाने के कारण चावला ने वर्ष 2022 में सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत प्रस्तुत की और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। महेंद्र चावला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए है।सरपंच सनौली खुर्द व बीडीपीओ सनौली द्वारा सूचना आयोग के सामने कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। उन्हें बार-बार नोटिस के बाद भी आयोग के सामने पेश नहीं हुए।
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हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और निवर्तमान कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा और बीडीपीओ सनौली के नाम पर जमानती वारंट जारी किए गये है और 17 फरवरी को दोनों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किये गए हैं। वारंट की प्रतियां पुलिस अधीक्षक पानीपत को भेज दी गई है। महेंद्र चावला ने बताया कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।
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सनौली खुर्द गांव निवासी महेंद्र चावला ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग में 21 फरवरी 2021 को एक आवेदन किया था। जोकि अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सरपंच ग्राम पंचायत सनौली खुर्द व बीडीपीओ सनौली खुर्द का तबादला कर दिया गया था।
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जिसके संबंध में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सनौली खुर्द व बीडीपीओ सनौली द्वारा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई। जिसके बाद कोई भी सूचना ना दिए जाने के कारण चावला ने वर्ष 2022 में सूचना आयोग चंडीगढ़ में शिकायत प्रस्तुत की और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। महेंद्र चावला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए है।सरपंच सनौली खुर्द व बीडीपीओ सनौली द्वारा सूचना आयोग के सामने कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। उन्हें बार-बार नोटिस के बाद भी आयोग के सामने पेश नहीं हुए।
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हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और निवर्तमान कार्यवाहक सरपंच प्रदीप शर्मा और बीडीपीओ सनौली के नाम पर जमानती वारंट जारी किए गये है और 17 फरवरी को दोनों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने के आदेश जारी किये गए हैं। वारंट की प्रतियां पुलिस अधीक्षक पानीपत को भेज दी गई है। महेंद्र चावला ने बताया कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है।