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Panipat News: बुजुर्ग का फर्जी आधार कार्ड लगा ली जमानत, नोटिस मिलने पर खुलासा
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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। अदालत में 72 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश का फर्जी आधार कार्ड लगाकर आरोपियों की जमानत लेने और जमानत बांड भरने का मामला सामने आया है। आरोपियों के अदालत में पेश न होने पर जमानतदार को नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने पर जगदीश अदालत पहुंचे और बताया कि उन्होंने कभी किसी की जमानत नहीं ली और जमानत फाइल में लगा फोटो भी उनका नहीं है।
अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जमानतदारों की पहचान करने वाले राजाखेड़ी गांव के पंच राजेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी सुनील उर्फ सिन्हा और सुमित उर्फ भोलू की जमानत निरस्त कर जमानत बांड जब्त करने तथा दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
ॉडल टाउन थाना क्षेत्र में 2020 में हुई लूट के एक मामले में आरोपी सुनील उर्फ सिन्हा और सुमित उर्फ भोलू के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चल रही है।
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दोनों जमानत पर हैं उनकी जमानत के लिए 21 जनवरी 2024 को खोतपुरा के जगदीश और दीपक द्वारा जमानत बांड दिए थे। जिनकी पहचान राजाखेड़ी के पंच राजेंद्र ने की थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। जिस कारण अदालत से जमानतदारों को नोटिस जारी किया था
जगदीश के पास नोटिस पहुंचने पर उन्होंने अदालत में लिखित बयान देकर कहा कि उनकी संपत्ति के दस्तावेजों का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। थाना प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जमानतदारों की पहचान करने वाले राजाखेड़ी गांव के पंच राजेंद्र और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी सुनील उर्फ सिन्हा और सुमित उर्फ भोलू की जमानत निरस्त कर जमानत बांड जब्त करने तथा दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।
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ॉडल टाउन थाना क्षेत्र में 2020 में हुई लूट के एक मामले में आरोपी सुनील उर्फ सिन्हा और सुमित उर्फ भोलू के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चल रही है।
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दोनों जमानत पर हैं उनकी जमानत के लिए 21 जनवरी 2024 को खोतपुरा के जगदीश और दीपक द्वारा जमानत बांड दिए थे। जिनकी पहचान राजाखेड़ी के पंच राजेंद्र ने की थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। जिस कारण अदालत से जमानतदारों को नोटिस जारी किया था
जगदीश के पास नोटिस पहुंचने पर उन्होंने अदालत में लिखित बयान देकर कहा कि उनकी संपत्ति के दस्तावेजों का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। थाना प्रभारी कटार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।