फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Arrest without notice considered illegal

Panipat News: बिना नोटिस के गिरफ्तारी को माना अवैध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Mar 2026 03:12 AM IST
विज्ञापन
Arrest without notice considered illegal
पानीपत। साइबर ठगी के एक मामले में बिना नोटिस दिए आरोपी तीन बैंककर्मियों को गिरफ्तार करना पुलिस को भारी पड़ा। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अवैध मानते हुए तीनों को रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि सात साल से कम की सजा के मामले में बिना नोटिस दिए किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एसपी को आदेश भेजकर जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
विज्ञापन

साइबर क्राइम थाने में 18 जनवरी को उर्वरक की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 37 लाख रुपये की ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तफ्तीश में तीन बैंककर्मियों के नाम भी सामने आए थे। इसी आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करते हुए चार दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में हुई। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सतींदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में स्पष्ट किया गया है कि सात साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना जरूरी है।
विज्ञापन

जांच अधिकारी से पूछा कि क्या आरोपियों को नोटिस दिया गया था, लेकिन अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी बैंक कर्मचारी हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और बैंक से संबंधित दस्तावेज पहले ही जांच अधिकारी को दिए जा चुके थे। इन परिस्थितियों में अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी। जांच अधिकारी ने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया। अदालत ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तीनों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed