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कल तक अधिवक्ता भर सकते हैं बिजली का बिल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 14 Dec 2021 01:57 AM IST
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Advocates can pay electricity bill till tomorrow
ानीपत। बैठक करते हुए वकिल। - फोटो : Panipat
पानीपत। बार एसोसिएशन चुनाव में वकीलों को बिजली का बिल भरने के लिए एक मौका दिया गया है। चुनाव अधिकारियों ने मिलकर सोमवार को एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बकायेदार वकीलों को 15 दिसंबर तक का समय दिया है। इस अवधि तक वकील बिल जमा नहीं करवाते है तो उन्हें चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
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चुनाव अधिकारी राजेेश अहलावत ने बताया कि उन्होंने एआरओ राजेश गुज्जर, केपी सिंह के साथ बैठक की। बैठक में बिजली बकायेदारों की सूची की जांच की। इसमें 100 से अधिक वकीलों पर छह लाख रुपये करीब बिजली का बिल बकाया मिला। उन्होंने आपस में चर्चा की और वकीलों को बिल भरने के लिए अंतिम अवसर देने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदरवारों के लिए भी कई फैसले लिए।
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तय किया गया कि कोई भी उम्मीदवार बार में पोस्टर नहीं लगाएगा। घर या चेंबर में जाकर भी वोट नहीं मांगेगा। उम्मीदवार के साथ आने वाले बाहरी लोगों की एंट्री नहीं की जाएगी। अगर वह किसी से वोट डालने की अपील करता है तो वह उस वकील की भी वोट नहीं डालने देंगे। बैठक में उम्मीदवारों को भी शामिल कर उन्हें सभी नियमों के बारे में अवगत करा दिया गया है।
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रोहतक एसोसिएशन की कॉल पर बंद रहेगी पानीपत बार
पानीपत बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खर्ब ने बताया कि रोहतक बार एसोसिएशन से उनके पास कॉल आया है कि वह 14 नवंबर को वर्क संस्पेंड रखें। जिस कॉल पर उन्होंने स्वीकार करते हुए मंगलवार को वर्क संस्पेंड करेंगे और रोहतक एसोसिएशन का समर्थन करेंगे।

दोहरी सदस्यता मिलने वाले 15 वकीलों ने दिया शपथ पत्र
समालखा और पानीपत बार एसोसिएशन में दोहरी सदस्यता पाने वाले 44 में से 15 वकीलों चुनाव अधिकारी को शपथ पत्र दिया है कि वह पानीपत बार एसोसिएशन में ही वोट डालेंगे। इसके अलावा बाकी अधिवक्ताओं के पास शपथ पत्र जमा कराने का 15 दिसंबर तक अंतिम समय है। अगर वह शपथ पत्र जमा नहीं कराते हैं तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
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