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चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी को 10 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Sep 2021 02:17 AM IST
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Accused arrested with charas sentenced to 10 years
पानीपत। सीआईए-2 ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किए गोहाना के बुटाना निवासी नरेश उर्फ सुरेंद्र पुत्र जय सिंह को शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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11 फरवरी 2019 को सीआईए-2 ने गुरुद्वारा के रजवाहे के पास नाकाबंदी कर वाहनों की तलाश कर रही थी। तभी पैदल आते नरेश उर्फ सुरेंद्र निवासी गोहाना को दबोचा गया। उसके पास मौजूद थैले से 1.200 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत इसराना थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके साथ उसका साथी सोनीपत के बिचपड़ी गांव निवासी संजय भी था, लेकिन वह फरार हो गया। वह अब तक फरार ही चल रहा है। आरोपी नरेश के खिलाफ 2010 और 2011 में गोहाना के सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। उपरोक्त मामले की पैरवी अधिवक्ता कुलदीप ढुल ने की और न्यायाधीश से ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की थी।
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