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पानीपत: आठ वर्षीय मासूम बच्चे से कुकर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 29 Mar 2022 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 29 Mar 2022 02:12 AM IST
सार

इसराना थाना क्षेत्र का मामला है। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करीब दो साल चली। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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20 years imprisonment, 25 thousand rupees fined for misdeed with eight year old innocent child
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पानीपत के इसराना थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी राकेश को दोषी पाते हुए अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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इसराना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि उसके तीन बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा आठ वर्ष का है, जो दूसरी कक्षा का छात्र है। आरोप है कि राकेश और राहुल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद राहुल के घर पर राकेश ने उसके साथ गलत काम किया। इस दौरान राहुल ने उसका वीडियो भी बनाया।
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इसके बाद आरोपियों ने चाकू दिखाकर धमकाया कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। डर के मारे बेटे ने घर पर भी कुछ नहीं बताया, लेकिन डरे सहमे बेटे के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर जब परिजनों ने गंभीरता से पूछताछ की तो कुकर्म का खुलासा हुआ। घटना के एक सप्ताह बाद 18 मार्च 2020 को बेटे ने जब सारी बात बताई तो मां की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई।
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इस पर इसराना थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट छह, आईपीसी की धारा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। लगभग दो साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने बच्चे के साथ कुकर्म में राकेश को दोषी पाया और 20 साल की सजा तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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