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किला पर नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले 27 भवन मालिकों को नगर निगम ने जारी किया नोटिस,
Updated Tue, 07 Aug 2018 12:21 AM IST
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27 मकान मालिकों को नोटिस, सात दिन में खाली करे या होगी तोड़फोड़
किले की नगर निगम की जमीन पर बने 27 निर्माण को हाईकोर्ट ने किया है अवैध घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। किले की 55 हजार वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट से अवैध घोषित हुए 27 भवन मालिकों के नाम पर नोटिस जारी किया है। इनको सात दिन के भीतर भवन खाली करना है। इसके साथ ही 190 भवन मालिकों का मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। इनमें सात भवन मालिकों को क्लीनचीट मिल गई है।
गौरतलब है कि 47 निर्माण की ओर से कोई दलील नहीं दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें दुबारा से अपनी बात रखने को कहा। उसमें से 20 लोगों ने अपना पक्ष रखा और 27 की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिन लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया उसे अदालत ने अवैध मान लिया है। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें नोटिस जारी कर रहा है। हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई सात सितंबर को अपना पक्ष रखेगी।
बहुत से लोगों के पास पाकिस्तान से आने के बाद का है आवंटन पत्र
एसडीएम कोर्ट में जिन लोगों का मामला चल रहा है, उनमेें से बहुत से लोगों को पास पाकिस्तान से आने के बाद मिलने वाला आवंटन पत्र है। उसे ही मालिकाना हक माना जा रहा है और एसडीएम कोर्ट से राहत मिल रही है। एसडीएम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों को ऐसा कोई साक्ष्य देना है। इसमें जमीन का मालिकाना हक नगर निगम का न हो तो उसे राहत मिलेगी।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम की ओर से 27 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। इनको सात दिन के भीतर अपना निर्माण खाली करना होगा।
-सुमन भाकड़, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
230 मकानों में 27 को भी मिलेगी राहत
किला के पास बने 230 मकान में सबको राहत मिल रही है। मामला अदालत में चल रहा है। किसी कारण से 27 लोग अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा।
- दीपक अरोड़ा संयोजक, किला संघर्ष समिति पानीपत।
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27 मकान मालिकों को नोटिस, सात दिन में खाली करे या होगी तोड़फोड़
किले की नगर निगम की जमीन पर बने 27 निर्माण को हाईकोर्ट ने किया है अवैध घोषित
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। किले की 55 हजार वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट से अवैध घोषित हुए 27 भवन मालिकों के नाम पर नोटिस जारी किया है। इनको सात दिन के भीतर भवन खाली करना है। इसके साथ ही 190 भवन मालिकों का मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। इनमें सात भवन मालिकों को क्लीनचीट मिल गई है।
गौरतलब है कि 47 निर्माण की ओर से कोई दलील नहीं दी गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें दुबारा से अपनी बात रखने को कहा। उसमें से 20 लोगों ने अपना पक्ष रखा और 27 की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जिन लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया उसे अदालत ने अवैध मान लिया है। नगर निगम ने हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें नोटिस जारी कर रहा है। हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई सात सितंबर को अपना पक्ष रखेगी।
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बहुत से लोगों के पास पाकिस्तान से आने के बाद का है आवंटन पत्र
एसडीएम कोर्ट में जिन लोगों का मामला चल रहा है, उनमेें से बहुत से लोगों को पास पाकिस्तान से आने के बाद मिलने वाला आवंटन पत्र है। उसे ही मालिकाना हक माना जा रहा है और एसडीएम कोर्ट से राहत मिल रही है। एसडीएम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों को ऐसा कोई साक्ष्य देना है। इसमें जमीन का मालिकाना हक नगर निगम का न हो तो उसे राहत मिलेगी।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम की ओर से 27 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। इनको सात दिन के भीतर अपना निर्माण खाली करना होगा।
-सुमन भाकड़, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
230 मकानों में 27 को भी मिलेगी राहत
किला के पास बने 230 मकान में सबको राहत मिल रही है। मामला अदालत में चल रहा है। किसी कारण से 27 लोग अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा।
- दीपक अरोड़ा संयोजक, किला संघर्ष समिति पानीपत।