फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   10 years imprisonment to man guilty of raping seventh class student

Panipat News: सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2025 02:22 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to man guilty of raping seventh class student
पानीपत। अदालत ने सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने 13 गवाहों की गवाही पर सवा दो साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है।
विज्ञापन


सेक्टर 13-17 पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने 19 अक्तूबर 2022 को महिला थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि वह तीन बच्चों की मां है। उसकी एक बेटी कक्षा सातवीं में पढ़ती है। उसकी बेटी को विजय नगर निवासी अभिनव अपने साथ एक होटल के कमरे पर लेकर आया था। अभिनव ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसकी मां व भाई को जान से मार देगा। अभिनव ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया था। अभिनव ने उसकी बेटी को किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसकी बेटी ने किसी तरह हिम्मत कर उसे सारी बात बताई। इसके उसने इसकी शिकायत महिला थाना पुलिस में दी। पुलिस ने उसकी बेटी का मेडिकल कराया। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी अभिनव को 23 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। उससे इस वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसकी निशानदेही पर होटल के कमरे का निरीक्षण भी किया। अब उसका 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed