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पानीपत: दिल्ली के ज्वेलर्स से 70 लाख के जेवरात लूटने वाले 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Feb 2023 08:00 AM IST
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10-10 years imprisonment to 10 convicts who looted jewelery worth 70 lakhs from Delhi's jewelers, Panipat
संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। जीटी रोड पर शहर थाना से महज 300 मीटर दूर दिल्ली के ज्वेलर्स एवं सहायक से 70 लाख कीमत के जेवरात लूटने की वारदात को अंजाम देने वाले 10 दोषियों को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषियों ने चार साल पहले तीन फरवरी 2019 को चाकू और पिस्तौल के बल पर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में अब अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने फैसला सुनाया है। साथ ही दोषियों पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी राधा कृष्ण बंसल ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करता है। तीन फरवरी 2019 को वह दिल्ली से पानीपत ज्वेलरी सप्लाई करने के लिए आया था। ज्वेलरी सप्लाई करने के बाद शाम साढ़े सात बजे के करीब वापस दिल्ली जाने के लिए फ्लाईओवर पुल के नीचे कार पार्किंग में पहुंचा। उसके साथ उसका असिस्टेंट राकेश वर्मा भी था। राकेश गाड़ी में बैठ ही रहा था कि इतने में तीन युवक आए और आते ही राकेश पर कंबल डाल दिया और पिस्टल की बट व चाकू से वार कर बैग छीनकर ले गए। बैग में करीब 70 लाख कीमत के जेवरात थे।
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सीआईए-3 ने सात दिन में कर दिया था वारदात को ट्रेस
सीआईए-3 ने लूटपाट की वारदात को सात दिन में ट्रेस कर दिया था। सीआईए ने 19 फरवरी 2019 को वारदात के आरोपी असलम निवासी कैराना जिला शामली यूपी, राजेंद्र उर्फ रवि उर्फ काला निवासी विद्यानंद कॉलोनी पानीपत, आलीम, शहजाद और खालिद निवासी गांव अधमी जिला पानीपत, ललित और संदीप निवासी छाजपुर कला जिला पानीपत, दीपक निवासी हरि नगर, धीरज निवासी देशराज कॉलोनी, सुभाष निवासी भोला चौक पानीपत को गिरफ्तार किया था।
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