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Panchkula News: मारपीट के सबूत पेश नहीं कर सकी पत्नी, पति बरी

Thu, 05 Dec 2024 02:15 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Dec 2024 02:15 AM IST
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Wife could not present evidence of assault, husband acquitted
पंचकूला। पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी पति को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया। बरी होने वाले युवक की पहचान शकील निवासी कालका के रूप में हुई है। पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया था, लेकिन अदालत में युवक के खिलाफ पत्नी सबूत पेश नहीं कर सकी। इसलिए अदालत ने युवक को बरी कर दिया। पिंजौर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 30 दिसंबर 2021 को केस दर्ज किया था। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी शादी शकील के साथ साल 2011 में हुई थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे थे। उसके पति ने उसे बिना तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। उसके पति ने उसके जेवर भी चुराकर बेच दिए। शकील उसके साथ और उसके बच्चों से मारपीट करता रहता है। उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी थी।
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