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Hindi News ›   Chandigarh ›   Vigilance should present a copy of the challan filed against the minister accused of bribery case- High Court

Punjab: सुंदर शाम अरोड़ा ने मांगी नियमित जमानत, हाईकोर्ट ने विजिलेंस को दिया चालान की प्रति पेश करने का आदेश

Thu, 15 Dec 2022 10:29 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 15 Dec 2022 10:29 PM IST
सार

विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगा सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी।

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Vigilance should present a copy of the challan filed against the minister accused of bribery case- High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रहे अधिकारी को 50 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोपी पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की नियमित जमानत की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने विजिलेंस को ट्रायल कोर्ट में सौंपी चालान की कॉपी पेश करने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री को बिना कोई राहत दिए हाईकोर्ट ने सुनवाई 21 दिसंबर तक टाल दी है। 

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विजिलेंस ने 15 अक्तूबर को ट्रैप लगा सुंदर शाम अरोड़ा को सरकारी अधिकारी को 50 लाख रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए नियमित जमानत की मांग की थी। गत माह अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। मोहाली की ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्होंने नियमित जमानत की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों की विजिलेंस जांच कर रही थी। जांच अधिकारी अपने शहर का है, यह जानकारी मिलने के बाद अरोड़ा ने उससे संपर्क किया।
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इसके बाद आरोप के अनुसार याची ने जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश की। इसके बारे में जांच अधिकारी ने पहले ही विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दे दी। इसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और जब अरोड़ा रुपये लेकर पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब नियमित जमानत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने उन्हें बिना कोई राहत दिए सुनवाई 21 दिसंबर तक स्थगित कर दी है।

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