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Panchkula News: हादसे में घायल युवक को मिलेगा 1.87 लाख रुपये का मुआवजा
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल युवक को 1,87,218 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। कालका के रामपुर में रहने वाले 33 वर्षीय सोनू ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
सोनू ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि 5 मई 2023 को वह घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट में गया था। जैसे ही वह कालका शिमला हाईवे को पार करने लगा तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका इलाज चला।
हादसे में उसे हाथ, पैर और छाती में गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह चंडीमंदिर आर्मी कैंट में सफाई कर्मचारी था। तीस हजार रुपये प्रति माह कमाता था। उसने पीजीआई सेक्टर-32 और सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में अपना इलाज करवाया। इलाज के दौरान उसका तीन लाख रुपये खर्चा आया। उसने 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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सोनू ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि 5 मई 2023 को वह घर का सामान खरीदने के लिए मार्केट में गया था। जैसे ही वह कालका शिमला हाईवे को पार करने लगा तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने के बाद वह सड़क पर गिर गया। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसका इलाज चला।
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हादसे में उसे हाथ, पैर और छाती में गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह चंडीमंदिर आर्मी कैंट में सफाई कर्मचारी था। तीस हजार रुपये प्रति माह कमाता था। उसने पीजीआई सेक्टर-32 और सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में अपना इलाज करवाया। इलाज के दौरान उसका तीन लाख रुपये खर्चा आया। उसने 70 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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