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Panchkula News: चंडीगढ़ के अलग स्वास्थ्य कैडर पर पंजाब का विरोध
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अकाली दल ने जताई आपत्ति, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के उल्लंघन का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग यूटी कैडर बनाने की पहल का पंजाब में सियासी विरोध बढ़ गया है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्तावित व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ हेल्थ सर्विस रूल्स-2026 अधिसूचित किए हैं। इनके तहत ग्रुप-ए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप-कैडर के लिए 186 पद निर्धारित हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने इसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों के 60:40 अनुपात को प्रभावित करेगा। चीमा ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर अधिसूचना वापस लेने की मांग की। उन्होंने पंजाब सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से पंजाब के हितों की रक्षा करने को कहा।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अलग यूटी कैडर बनाने की पहल का पंजाब में सियासी विरोध बढ़ गया है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्तावित व्यवस्था पर आपत्ति जताई है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी चंडीगढ़ हेल्थ सर्विस रूल्स-2026 अधिसूचित किए हैं। इनके तहत ग्रुप-ए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उप-कैडर के लिए 186 पद निर्धारित हैं। अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने इसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों के 60:40 अनुपात को प्रभावित करेगा। चीमा ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर अधिसूचना वापस लेने की मांग की। उन्होंने पंजाब सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और मुख्यमंत्री भगवंत मान से पंजाब के हितों की रक्षा करने को कहा।
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