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Panchkula News: कैदी की पिटाई के मामले में जज ने नहीं निभाई जिम्मेदारी, जो गलत करेगा उसे भुगतना पड़ेगा

Fri, 22 Dec 2023 01:59 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 01:59 AM IST
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The judge did not take responsibility in the case of beating of prisoner, whoever does wrong will have to suffer.
चंडीगढ़। जेल में कैदी की पिटाई के मामले में जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि कैदी की शिकायत पर होशियारपुर के जज अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख चुका हूं। जो जैसा करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना ही होगा, चाहे वह कोई भी हो।
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मामला होशियारपुर जेल में एक कैदी की पिटाई से जुड़ा है, जिसको लेकर कैदी ने एडवोकेेट अमित अग्निहोत्री के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया गया कि पिटाई के बाद सेशन जज को शिकायत दी थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी तो डीआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि कैदी के साथ पिटाई का सीसीटीवी फुटेज में जिक्र नहीं है। इसके बाद याची के वकील ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश की थी जिसमें जेल अधिकारी कैदी को पीटते नजर आ रहे थे।
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हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रवैया अपनाते हुए एडीजीपी जेल को तलब किया था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वीरवार को पंजाब के एडीजीपी जेल पेश हुए। एडीजीपी ने बताया कि कैदी की पिटाई को लेकर सरकार गंभीर है और जेल अधीक्षक को निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही इस मामले में गलत रिपोर्ट पेश करने वाले डीआईजी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इस मामले की जांच अब रोपड़ के डीआईजी को सौंपी गई है। कैदी को अमृतसर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।
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कोर्ट ने कहा कि हमें अधिकारियों को तलब करना अच्छा नहीं लगता लेकिन पुलिस का लापरवाह रवैया इसके लिए हमें मजबूर कर देता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब मामले में जांच के लिए अलग अफसर तय कर दिया गया है और हमें उम्मीद है कि जांच जल्द पूरी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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