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हरियाणा : निगमायुक्त की पीएआर लिखने में निदेशक से भी लिया जाएगा परामर्श
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चंडीगढ़। हरियाणा के नगर निगमों में तैनात आयुक्तों की पीएआर यानी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने में अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक से भी परामर्श लिया जाएगा। दिसंबर 2020 में सरकार ने पीएआर लिखने में केवल संबंधित निगम के मेयर से परामर्श लेने की व्यवस्था की थी। जिसमें संशोधन करते हुए निदेशक का नाम भी जोड़ दिया गया है। 2020 में मेयर को निगमायुक्त की पीएआर लिखने का अधिकार देने का फैसला अब तक लागू नहीं हो सका है। 2021 में निगमायुक्तों की मूल्यांकन रिपोर्ट लिखने के लिए मेयर अपनी राय दे ही नहीं सके। अब निकाय चुनाव से ठीक पहले फैसले को अमलीजामा पहनाने का पत्र सरकार ने जारी किया है।
मुख्य सचिव कार्यालय ने 28 फरवरी को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, डीसी व अन्य अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव अब निगमायुक्त की एपीआर लिखते समय मेयर के साथ ही विभाग के निदेशक की राय भी जानेंगे। प्रशासनिक सचिव की लिखी एपीआर की समीक्षा निकाय मंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री अध्ययन के बाद उसमें बदलाव करने के लिए अधिकृत हैं, उन्होंने ही इसे स्वीकार करना है।
जिला परिषद के सीईओ के पद पर तैनात अधिकारियों की पीएआर रिपोर्ट विकास एवं पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव लिखेंगे। इसमें जिला परिषद के चेयरपर्सन व डीसी की राय ली जाएगी। पीएआर को समीक्षा कर विकास एवं पंचायत मंत्री मुख्यमंत्री को भेजेंगे। जिसे वह स्वीकार करेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा है कि ताजा आदेश की अनुपालना सभी जिम्मेदार अधिकारी पीएआर लिखते समय सुनिश्चित कराएं। किसी तरह की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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मुख्य सचिव कार्यालय ने 28 फरवरी को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, डीसी व अन्य अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव अब निगमायुक्त की एपीआर लिखते समय मेयर के साथ ही विभाग के निदेशक की राय भी जानेंगे। प्रशासनिक सचिव की लिखी एपीआर की समीक्षा निकाय मंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री अध्ययन के बाद उसमें बदलाव करने के लिए अधिकृत हैं, उन्होंने ही इसे स्वीकार करना है।
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जिला परिषद के सीईओ के पद पर तैनात अधिकारियों की पीएआर रिपोर्ट विकास एवं पंचायत विभाग के प्रशासनिक सचिव लिखेंगे। इसमें जिला परिषद के चेयरपर्सन व डीसी की राय ली जाएगी। पीएआर को समीक्षा कर विकास एवं पंचायत मंत्री मुख्यमंत्री को भेजेंगे। जिसे वह स्वीकार करेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा है कि ताजा आदेश की अनुपालना सभी जिम्मेदार अधिकारी पीएआर लिखते समय सुनिश्चित कराएं। किसी तरह की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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