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पंजाब: तीन माह बाद नई आबकारी नीति लाएगी मान सरकार, मौजूदा पॉलिसी की अवधि 30 जून तक बढ़ाई
Thu, 24 Mar 2022 01:39 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Mar 2022 01:39 AM IST
सार
कैबिनेट की पिछली बैठक के दौरान आबकारी नीति के तीन महीने के लिए विस्तार को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे साफ है कि राज्य के खजाने में अधिक राजस्व जुटाने के लिए सरकार 30 जून, 2022 के बाद आबकारी नीति में बदलाव करेगी।
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भगवंत मान
- फोटो : एएनआई (फाइल फोटो)
विस्तार
पंजाब की नई सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सूबे में पहले से लागू आबकारी नीति को तीन महीने (1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक) के लिए नवीनीकृत कर दिया है। यानी राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार नई आबकारी नीति तीन माह बाद लाएगी।
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माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर भगवंत मान सरकार भी राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बिक्री का काम अपने अधीन लाएगी। हालांकि नई सरकार ने इस बारे में पत्ते नहीं खोले हैं और 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पॉलिसी की अवधि को बढ़ा दिया है।
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गौरतलब है कि भगवंत मान सरकार के लिए सत्ता संभालने के तुरंत बाद पहली बड़ी चुनौती आबकारी नीति की थी क्योंकि अब तक की सरकारें इस समय तक अपनी अगले साल की आबकारी नीति की घोषणा कर देती थीं। इस बार राज्य में नई सरकार बनने के बाद इतना समय नहीं रहा कि नई आबकारी नीति लाई जा सके। वहीं, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि पंजाब में शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा।
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मौजूदा आबकारी नीति को अगले तीन माह के लिए नवीनीकृत किए जाने के बारे में सरकार ने कैबिनेट में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेने के बाद सभी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी), असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी) को नोटिस जारी कर दिया है।
कैबिनेट की पिछली बैठक के दौरान आबकारी नीति के तीन महीने के लिए विस्तार को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे साफ है कि राज्य के खजाने में अधिक राजस्व जुटाने के लिए सरकार 30 जून, 2022 के बाद आबकारी नीति में बदलाव करेगी, क्योंकि उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।
सभी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी), असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी) को भेजे नोटिस में कहा गया है कि फॉर्म एल-2/एल-14ए में मौजूदा शराब लाइसेंस (उनके संबद्ध लाइसेंस सहित) की अवधि 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक नवीनीकृत की गई है। इसके तहत उक्त सभी लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंसधारियों को वर्ष 2021-22 के न्यूनतम तयशुदा राजस्व का 1.75 फीसदी अतिरिक्त राजस्व अदा करना होगा ताकि वह 16 मार्च 2022 के बाद अतिरिक्त शराब उठा सके।