फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab's new excise policy postponed by three months

पंजाब: तीन माह बाद नई आबकारी नीति लाएगी मान सरकार, मौजूदा पॉलिसी की अवधि 30 जून तक बढ़ाई

Thu, 24 Mar 2022 01:39 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 24 Mar 2022 01:39 AM IST
सार

कैबिनेट की पिछली बैठक के दौरान आबकारी नीति के तीन महीने के लिए विस्तार को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे साफ है कि राज्य के खजाने में अधिक राजस्व जुटाने के लिए सरकार 30 जून, 2022 के बाद आबकारी नीति में बदलाव करेगी।

विज्ञापन
Punjab's new excise policy postponed by three months
भगवंत मान - फोटो : एएनआई (फाइल फोटो)

विस्तार

पंजाब की नई सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सूबे में पहले से लागू आबकारी नीति को तीन महीने (1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक) के लिए नवीनीकृत कर दिया है। यानी राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार नई आबकारी नीति तीन माह बाद लाएगी।

विज्ञापन


माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर भगवंत मान सरकार भी राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बिक्री का काम अपने अधीन लाएगी। हालांकि नई सरकार ने इस बारे में पत्ते नहीं खोले हैं और 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पॉलिसी की अवधि को बढ़ा दिया है।
विज्ञापन


गौरतलब है कि भगवंत मान सरकार के लिए सत्ता संभालने के तुरंत बाद पहली बड़ी चुनौती आबकारी नीति की थी क्योंकि अब तक की सरकारें इस समय तक अपनी अगले साल की आबकारी नीति की घोषणा कर देती थीं। इस बार राज्य में नई सरकार बनने के बाद इतना समय नहीं रहा कि नई आबकारी नीति लाई जा सके। वहीं, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि पंजाब में शराब माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मौजूदा आबकारी नीति को अगले तीन माह के लिए नवीनीकृत किए जाने के बारे में सरकार ने कैबिनेट में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेने के बाद सभी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी), असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी) को नोटिस जारी कर दिया है।

कैबिनेट की पिछली बैठक के दौरान आबकारी नीति के तीन महीने के लिए विस्तार को मंजूरी दी जा चुकी है। इससे साफ है कि राज्य के खजाने में अधिक राजस्व जुटाने के लिए सरकार 30 जून, 2022 के बाद आबकारी नीति में बदलाव करेगी, क्योंकि उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।


सभी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी), असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन आयुक्तों (आबकारी) को भेजे नोटिस में कहा गया है कि फॉर्म एल-2/एल-14ए में मौजूदा शराब लाइसेंस (उनके संबद्ध लाइसेंस सहित) की अवधि 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक नवीनीकृत की गई है। इसके तहत उक्त सभी लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस की नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंसधारियों को वर्ष 2021-22 के न्यूनतम तयशुदा राजस्व का 1.75 फीसदी अतिरिक्त राजस्व अदा करना होगा ताकि वह 16 मार्च 2022 के बाद अतिरिक्त शराब उठा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed