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Panchkula News: सांसद रेखा शर्मा की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा नोटिस
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पंचकूला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री व वर्तमान विधायक चंद्रमोहन पर अभद्र टिप्पणी करना भाजपा सांसद रेखा शर्मा को भारी पड़ा। विधायक चंद्रमोहन द्वारा दायर की गई आपराधिक शिकायत और मानहानि के दावे पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पंचकूला की दो अलग-अलग अदालतों ने रेखा शर्मा को नोटिस जारी कर तलब किया है।
विधायक चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि मानहानि के दीवानी मामले में माननीय सिविल जज अरुणिमा चौहान की अदालत ने सुनवाई करते हुए सांसद रेखा शर्मा को 7 मई के लिए नोटिस जारी किया है।
आपराधिक शिकायत के मामले में अदालत में विधायक चंद्रमोहन समेत 4 अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। अदालत ने तथ्यों और गवाहियों के आधार पर 20 मई के लिए प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी किया है।
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मामले के अनुसार, नगर निकाय चुनाव के दौरान एक जनसभा में सांसद रेखा शर्मा ने स्व. भजनलाल और चंद्रमोहन को बदमाश बताते हुए आरोप लगाया था कि वे बदमाशी के दम पर चुनाव जीतते हैं। इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए चंद्रमोहन ने लीगल नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा था। तय समय सीमा में माफी न मांगने पर विधायक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट में दी गई दलीलों में चंद्रमोहन ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने 2000, 2005, 2019 और 2024 के चुनाव जीते, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ऐसे में बदमाशी के आरोप निराधार और केवल अपमानित करने की नीयत से दिए गए हैं।
कोट
राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता और परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए झूठ फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदमाशी से चुनाव जीते होते तो जनता 5 बार विधायक नहीं चुनती। चंद्रमोहन, विधायक व पूर्व उपमुख्यमंत्री।
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विधायक चंद्रमोहन के वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि मानहानि के दीवानी मामले में माननीय सिविल जज अरुणिमा चौहान की अदालत ने सुनवाई करते हुए सांसद रेखा शर्मा को 7 मई के लिए नोटिस जारी किया है।
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आपराधिक शिकायत के मामले में अदालत में विधायक चंद्रमोहन समेत 4 अन्य गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। अदालत ने तथ्यों और गवाहियों के आधार पर 20 मई के लिए प्री-कॉग्निजेंस नोटिस जारी किया है।
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मामले के अनुसार, नगर निकाय चुनाव के दौरान एक जनसभा में सांसद रेखा शर्मा ने स्व. भजनलाल और चंद्रमोहन को बदमाश बताते हुए आरोप लगाया था कि वे बदमाशी के दम पर चुनाव जीतते हैं। इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए चंद्रमोहन ने लीगल नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर माफी मांगने को कहा था। तय समय सीमा में माफी न मांगने पर विधायक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट में दी गई दलीलों में चंद्रमोहन ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने 2000, 2005, 2019 और 2024 के चुनाव जीते, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ऐसे में बदमाशी के आरोप निराधार और केवल अपमानित करने की नीयत से दिए गए हैं।
कोट
राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता और परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए झूठ फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदमाशी से चुनाव जीते होते तो जनता 5 बार विधायक नहीं चुनती। चंद्रमोहन, विधायक व पूर्व उपमुख्यमंत्री।