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Panchkula News: जमीन बेचने के बाद करवाया लोन, तीन पर मामला दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। रायपुररानी निवासी महिला को सुखदर्शनपुर में दो लोगों ने जमीन बेचने के बाद फर्जी दस्तावेजों पर जमीन पर लोन ले लिया। जब महिला को धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उसने किरण वर्मा, देवदत्त वर्मा सेक्टर-26 निवासी और अजय पटवारी निवासी गांव कनौली निवासी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चंडीमंदिर पुलिस मामला दर्ज कर आगामी जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, रायपुररानी निवासी रीटा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 जुलाई 2019 में किरण वर्मा और देवदत्त वर्मा से गांव सुखदर्शनपुर स्थित 5 मरले जमीन खरीदी थी।
जमीन की रजिस्ट्री उप रजिस्ट्रार बरवाला में गई थी। जमीन का कब्जा शिकायतकर्ता को उक्त आरोपियों के द्वारा दिया गया था। जमीन की खरीद के बाद शिकायतकर्ता और उसके पति ने उसके पक्ष में नामांतरण की मंजूरी के लिए विक्रय पत्र की प्रति जुलाई 2019 में संबंधित पटवारी को सौंप दी। इसके बाद मार्च माह में शिकायतकर्ता के पति ने तहसील कार्यालय बरवाला पहुंचे। जहां उन्हें संबंधित अधिकारियों से इंतकाल की कॉपी प्राप्त हुई। उसको 20 फरवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी।
संबंधित पटवारी अजय ने उक्त उत्परिवर्तन को सत्यापन किया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता को संबंधित भूमि से संबंधित कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने पटवारी से संपर्क किया, लेकिन शिकायतकर्ता यह जानकर हैरान रह गए कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से लोन ले लिया है। शिकायतकर्ता ने पटवारी अजय से इसके बारे में पूछा तो उसने शिकायतकर्ता के पक्ष में मंजूर किए गए इंतकाल को वापस मांगा। शिकायतकर्ता को यह भी आश्वासन दिया कि वह आरोपियों को नोटिस जारी करेगा ताकि वह लोन का भुगतान कर दें। लेकिन बैंक का लोन नहीं उतारा गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दी गई।
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पंचकूला। रायपुररानी निवासी महिला को सुखदर्शनपुर में दो लोगों ने जमीन बेचने के बाद फर्जी दस्तावेजों पर जमीन पर लोन ले लिया। जब महिला को धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उसने किरण वर्मा, देवदत्त वर्मा सेक्टर-26 निवासी और अजय पटवारी निवासी गांव कनौली निवासी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। चंडीमंदिर पुलिस मामला दर्ज कर आगामी जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, रायपुररानी निवासी रीटा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 जुलाई 2019 में किरण वर्मा और देवदत्त वर्मा से गांव सुखदर्शनपुर स्थित 5 मरले जमीन खरीदी थी।
जमीन की रजिस्ट्री उप रजिस्ट्रार बरवाला में गई थी। जमीन का कब्जा शिकायतकर्ता को उक्त आरोपियों के द्वारा दिया गया था। जमीन की खरीद के बाद शिकायतकर्ता और उसके पति ने उसके पक्ष में नामांतरण की मंजूरी के लिए विक्रय पत्र की प्रति जुलाई 2019 में संबंधित पटवारी को सौंप दी। इसके बाद मार्च माह में शिकायतकर्ता के पति ने तहसील कार्यालय बरवाला पहुंचे। जहां उन्हें संबंधित अधिकारियों से इंतकाल की कॉपी प्राप्त हुई। उसको 20 फरवरी 2020 को मंजूरी दी गई थी।
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संबंधित पटवारी अजय ने उक्त उत्परिवर्तन को सत्यापन किया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता को संबंधित भूमि से संबंधित कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने पटवारी से संपर्क किया, लेकिन शिकायतकर्ता यह जानकर हैरान रह गए कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से लोन ले लिया है। शिकायतकर्ता ने पटवारी अजय से इसके बारे में पूछा तो उसने शिकायतकर्ता के पक्ष में मंजूर किए गए इंतकाल को वापस मांगा। शिकायतकर्ता को यह भी आश्वासन दिया कि वह आरोपियों को नोटिस जारी करेगा ताकि वह लोन का भुगतान कर दें। लेकिन बैंक का लोन नहीं उतारा गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दी गई।
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