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Panchkula News: भूपेश राणा की हत्या में गौरव उर्फ रोडा को उम्रकैद, 35 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 22 Dec 2023 01:38 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 22 Dec 2023 01:38 AM IST
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Life imprisonment to Gaurav alias Roda in the murder of Bhupesh Rana, fine of Rs 35 thousand
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। बरवाला के शिव मंदिर में माथा टेकने गए भूपेश राणा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने गौरव उर्फ रोडा को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा 25 हजार रुपये जुर्माना और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पांच साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
दोषी 25 वर्षीय गौरव उर्फ रोडा बरवाला निवासी है। अदालत ने टिप्पणी कर कहा कि दोषी ने बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाकर भूपेश राणा की हत्या कर दी। साढ़े पांच साल से भी ज्यादा समय तक चली मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने गौरव उर्फ रोडा को दोषी मानकर सजा सुनाई है।
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अदालत ने इस मामले में मंगलवार को चार आरोपी कुलबीर सिंह, राम कुमार उर्फ पट्टा, भूपेंद्र सिंह उर्फ भूप्पी राणा, सुखप्रीत सिंह उर्फ बुड्ढा को बरी कर दिया था। इस मामले में एक आरोपी रोमानिया में है, जिसे गिरफ्तार करना बाकी है। भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को हत्या कर दी गई थी। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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शिकायतकर्ता प्रतीक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बरवाला में रहता है उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जोकि जेल से पैरोल पर आया हुआ था। उसकी पिछले काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश चल रही थी। उसका भाई 16 अप्रैल, 2018 को अमावस्या के कारण पितरों को माथा टेकने के लिए कार में साथी गौरव के साथ निकला था। जब वह रायवाली रोड के पास पहुंचे तो रास्ते में 5-6 युवक आए, जिनमें गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भुप्पी, अशोक उर्फ शौकी व रिंकू ने भूपेश राणा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
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