फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   IAS Pradeep Kumar withdrew his bail plea; the CBI court disposed of the matter.

Panchkula News: आईएएस प्रदीप कुमार ने वापस ली जमानत याचिका, सीबीआई कोर्ट ने मामला निस्तारित किया

Fri, 03 Jul 2026 02:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
IAS Pradeep Kumar withdrew his bail plea; the CBI court disposed of the matter.
एचएसपीसीबी धन गबन मामले में गिरफ्तार पूर्व सदस्य सचिव को रिमांड खत्म होने पर अदालत में किया गया पेश
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के पूर्व सदस्य सचिव एवं आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका गुरुवार को वापस ले ली गई। इसके बाद पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने याचिका को वापस लेने के आधार पर निस्तारित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई विशेष सीबीआई अदालत में हुई। यह याचिका 26 जून को दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रदीप कुमार की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले का निस्तारण कर दिया।
विज्ञापन

गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जुड़े बहुचर्चित सरकारी धन गबन मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गुरुवार को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद प्रदीप कुमार को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। इसी दौरान उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। याचिका वापस लिए जाने के बाद अदालत ने उसे खारिज मानते हुए मामले का निस्तारण कर दिया।
मामले की जांच सीबीआई द्वारा जारी है और एजेंसी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed