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Panchkula News: भूपेश राणा की हत्या के मामले में गौरव दोषी करार, चार आरोपी बरी

Wed, 20 Dec 2023 01:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Dec 2023 01:30 AM IST
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Gaurav found guilty in Bhupesh Rana's murder case, four accused acquitted
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। बरवाला के शिव मंदिर में माथा टेकने के दौरान हुई भूपेश राणा की हत्या के मामले में जिला अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी की पहचान गौरव उर्फ रोडा के रूप में हुई है। अदालत ने इस मामले में चार आरोपी कुलबीर, राम कुमार, भूप्पी राणा और सुखप्रीत सिंह बुड्ढा को बरी कर दिया है। एक आरोपी रोमानिया में है, जिसे गिरफ्तार करना बाकी है। भूपिंद्र राणा और सुखप्रीत सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी की गई। भूपेश राणा की 16 अप्रैल 2018 को हत्या कर दी गई थी। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।



शिकायतकर्ता प्रतीक कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह बरवाला में रहता है। उसका बड़ा भाई भूपेश राणा जोकि जेल से पैरोल पर आया हुआ था। उसकी काफी समय से गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र राणा, अशोक उर्फ शौकी, रिंकू के साथ रंजिश चल रही थी। उसका भाई 16 अप्रैल 2018 को अमावस्या पर माथा टेकने के लिए कार में साथी गौरव के साथ निकला था। जब वह रायवाली रोड के पास पहुंचे तो रास्ते में 5-6 युवक मिले। उसमें गौरव उर्फ रोडा, भूपेंद्र उर्फ भुप्पी, अशोक उर्फ शौकी व रिंकू ने भूपेश राणा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें उसकी मौत हो गई।
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