फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Today's marriage was due to marriage, officers stopped

आज होनी थी नाबालिग की शादी, अफसरों ने रुकवाई

Tue, 20 Jun 2017 01:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला Updated Tue, 20 Jun 2017 01:39 AM IST
विज्ञापन
Today's marriage was due to marriage, officers stopped
शादी - फोटो : अमर उजाला
नाबालिग लड़की कि मंगलवार को होने वाली शादी प्रोटेक्शन अधिकारी और चौकी इंचार्ज मोरनी ने सोमवार को उनके घर पहुंचकर रुकवा दी। उन्होंने परिजनों को शादी न करने की हिदायत दी, साथ ही चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन


मामला मोरनी खंड के गांव का है। प्रोटेक्शन अधिकारी सोनिया सभ्रवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मंगलवार को नाबालिक लड़की के परिजन उसकी शादी करा रहे हैं। सूचना के आधार पर सोनिया सभ्रवाल मोरनी चौकी इंचार्ज को लेकर मोरनी खंड के गांव में पहुंची और परिजनों को बेटी की उम्र का प्रमाण दिखाने को कहा तो परिजनों ने बताया कि पंचायत चौकीदार के रिकॉर्ड के अनुसार बेटी का जन्म 1999 का है और वह 18 साल की हो चुकी है। लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार उसका जन्म 2001 है। जिसके अनुसार अभी वह बालिग नहीं है। नियम के अनुसार स्कूल के रिकॉर्ड को उम्र के लिए प्रमाणित माना जाता है।
विज्ञापन


इसलिए प्रोटेक्शन अधिकारी सोनिया सभ्रवाल ने लड़की के परिजनों को शादी रोकने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर वह सिविल सर्जन पंचकूला से बालिग होने का सत्यापित प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध कराते हैं तो मंगलवार को हो रही शादी करने की इजाजत दी जाएगी। अन्यथा नाबालिग लड़की की शादी करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि फिलहाल लड़की के परिजनों को शादी न करने के लिए कहा गया है। जब तक वह लड़की के बालिक होने का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन पंचकूला द्वारा सत्यापित करवाकर नहीं देते, शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed