{"_id":"5981fbfa4f1c1bba698b4655","slug":"150169096515-mansa-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अपने भाई का कत्ल करने वाले को उम्र कैद की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
अपने भाई का कत्ल करने वाले को उम्र कैद की सजा
Updated Wed, 02 Aug 2017 09:51 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भाई के हत्यारे दो भाइयों को उम्र कैद की सजा
2014 में जमीन के लालच में हत्या के बाद शव को जलाया था
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
आदमके में भाई का कत्ल कर शव को तेल डालकर जलाने के मामले में सुनवाई करते अदालत ने दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सब डिवीजन सरदूलगढ़ के गांव आदमके में 10 जून 2014 को दो सगे भाइयों हाकम सिंह और बावा सिंह ने जमीन के लालच में अपने ही सगे भाई हरनेक सिंह का कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसकी लाश को तेल डाल दिया था।
इस संबंधी मिली शिकायत के आधार पर सरदूलगढ़ के तत्कालीन थाना मुखी गुरवीर सिंह के बयान पर थाना सरदूलगढ़ पुलिस ने 11 जून 2014 को हाकम सिंह और बावा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सुनवाई के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहां केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज मानसा जसपाल सिंह वर्मा की अदालत ने हाकम सिंह व बावा सिंह को हरनेक सिंह का कत्ल का दोषी मानते उनको उम्र कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
2014 में जमीन के लालच में हत्या के बाद शव को जलाया था
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा।
आदमके में भाई का कत्ल कर शव को तेल डालकर जलाने के मामले में सुनवाई करते अदालत ने दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सब डिवीजन सरदूलगढ़ के गांव आदमके में 10 जून 2014 को दो सगे भाइयों हाकम सिंह और बावा सिंह ने जमीन के लालच में अपने ही सगे भाई हरनेक सिंह का कत्ल कर दिया था। इसके बाद उसकी लाश को तेल डाल दिया था।
इस संबंधी मिली शिकायत के आधार पर सरदूलगढ़ के तत्कालीन थाना मुखी गुरवीर सिंह के बयान पर थाना सरदूलगढ़ पुलिस ने 11 जून 2014 को हाकम सिंह और बावा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सुनवाई के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहां केस की सुनवाई करते एडिशनल सेशन जज मानसा जसपाल सिंह वर्मा की अदालत ने हाकम सिंह व बावा सिंह को हरनेक सिंह का कत्ल का दोषी मानते उनको उम्र कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन