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नशा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रूपये जुर्माना

Tue, 25 Jul 2017 10:10 PM IST
Updated Tue, 25 Jul 2017 10:10 PM IST
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नशा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रूपये जुर्माना
नशा तस्कर को दस साल की कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर
एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज संदीप कुमार सिंगला की कोर्ट ने नशा तस्करी के तीन साल पुराने मामले में दोषी को दस साल की कैद एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
दसूहा पुलिस ने 26 मई 2014 को पुलिस पार्टी ने टी प्वाइंट गंभोवाल पर नाकेबंदी की थी। इस दौरान एक व्यक्ति खड्डा की तरफ से एक ऑटो से उतर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा। उसे रोक कर सामान की तलाशी लिए जाने पर 150 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद हुआ था। आरोपी की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ फुलकी निवासी बोदल के रूप में हुई थी। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई।
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इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज गुरमीत कौर की अदालत ने नशा तस्करी में एक महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। चब्बेवाल पुलिस ने आरोपी श्वेता अरोड़ा निवासी बंगा जिला शहीद भगत सिंह के घर पर रेड की थी । पुलिस अधिकारियों की ओर से घर में पड़े सामान की तलाशी लिए जाने पर उससे 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पुलिस ने श्वेता के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट अधीन मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई में आरोपी साबित होने पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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