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जमानत याचिका खारिज-Cordination

Tue, 07 Aug 2018 10:32 PM IST
Updated Tue, 07 Aug 2018 10:32 PM IST
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जमानत याचिका खारिज-Cordination
एचसीएस पेपर लीक : कुलदीप की जमानत याचिका खारिज
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मुख्य आरोपी सुनीता का भाई है कुलदीप, एसआईटी ने दिल्ली से दबोचा था
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक मामले में दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार मुख्य आरोपी सुनीता के भाई कुलदीप की जमानत याचिका जिला अदालत ने सुनवाई के बाद मंगलवार को खारिज कर दी। कुलदीप को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन (एसआईटी) टीम ने 23 जून को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक गिरफ्तार किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है।
इससे पहले कुलदीप की ओर से दायर जमानत याचिका में दलील दी गई थी कि उसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने उसके केस में झूठा फंसाया है। वहीं एसआईटी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि केस की जांच अभी चल रही है। ऐसे में आरोपी को अगर जमानत दी गई तो वह बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है।
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बता दें कि एसआईटी ने 23 जून को सुनीता के भाई कुलदीप को दिल्ली नजफगढ़ से गिरफ्तार किया था। एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी थी। पुलिस जांच के अनुसार कुलदीप ही मुख्य आरोपी सुनीता के साथ पूरे रैकेट का संचालन करता था। कुलदीप पर ही कैंडिडेट्स को लाने और उनसे मोटी रकम जमा कर उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी थी। आरोपी बीते नौ महीने से फरार चल रहा था, जबकि उसकी गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम लंबे समय से प्रयासरत थी। आरोपी को सूचना के आधार पर पुलिस ने नजफगढ़ से गिरफ्तार किया था।
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