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अपराध : तस्कर 19.590 किलोग्राम गांजा सहित गिरफ्तार, जिला अदालत ने आरोपी को एक दिन के रिमांड पर भेजा

Tue, 10 Aug 2021 01:42 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 10 Aug 2021 01:42 AM IST
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Crime: Smuggler arrested with 19.590 kg of ganja, district court sent the accused on remand for one day
पंचकूला। शहर में लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए। जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे उनकी निगरानी कर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चालान किया जाएगा। पंचकूला ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखेदव सिंह ने लोगों को जागरूक करते बताया कि नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही पंचकूला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान किए जा रहे हैं।
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अगर कोई व्यक्ति दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाकर ट्रैफिक नियम कस उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसका फोटो सहित चालान करके सीधा घर भेजा जाता है। ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रेडलाइट जंप, ट्रिपलिंग सवारी, ब्लैक फिल्म, गलत रास्तों का प्रयोग व अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत चालान किए जा रहे हैं।
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पंचकूला ट्रैफिक पुलिस की ओर से अपील की जा रही है कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालना के साथ पुलिस का सहयोग करें। पंचकूला ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि अगर आप सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से किए चालान की राशि अदा नहीं करते हैं, या नार्मल चालान राशि अदा नहीं करते है, तो व्हीकल की आरसी रिन्यू नहीं होगी। आपके व्हीकल की आरसी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर भी नहीं होगी। व्हीकल की एनओसी भी किसी को नहीं मिलेगी।
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