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चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा-नाबालिग को सहमति संबंध में रहने के लिए नहीं दे सकते सुरक्षा

Tue, 19 Oct 2021 10:34 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 19 Oct 2021 10:34 AM IST
सार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने एक मामले की सुनवाई में आदेश जारी किए कि नाबालिग को सहमति संबंध में रहने के लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इसके लिए बालिग होना जरूरी है। एक प्रेमी जोड़े ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की थी। बताया गया था कि लड़की नाबालिग है और उसे घरवालों से जान का खतरा है।

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Punjab and Haryana High Court chandigarh ordered cannot be given protection to minor for live in a consensual relationship
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सहमति से संबंध में रहने के लिए सुरक्षा हेतु दाखिल याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे इसके लिए सुरक्षा नहीं दी जा सकती। साथ ही हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश देते हुए डीसी को इसके लिए प्रबंध करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिका दाखिल करते हुए प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट को बताया था कि लड़की के घरवाले उसका विवाह जबरन करवाना चाहते थे।
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इसके चलते वह घर से भाग कर अब अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसे घरवालों से जान का खतरा है। फिलहाल वह सहमति संबंध में रह रहे हैं और लड़की के बालिग होते ही दोनों शादी कर लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि सहमति संबंध में सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों का बालिग होना जरूरी है। लड़की ने कोर्ट में कहा कि वह अपने अभिभावकों के साथ नहीं जाना चाहती है।
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इस पर हाईकोर्ट ने लड़की के बालिग होने तक उसे स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में भेजने का आदेश जारी कर दिया। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वह एक महिला अधिकारी की ड्यूटी लगाए, जो लड़की को स्पेशल होम फॉर गर्ल्स में ले जाने की व्यवस्था करे। डीसी को लड़की के बालिग होने तक रहने की व्यवस्था करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है।
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