फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Big relief to Punjabi singer Khan Sahab from High Court, order to cancel FIR

Panchkula News: पंजाबी गायक खान साहब को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर रद्द करने का आदेश

Thu, 30 Mar 2023 01:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Mar 2023 01:42 AM IST
विज्ञापन
Big relief to Punjabi singer Khan Sahab from High Court, order to cancel FIR
चंडीगढ़। प्रसिद्ध पंजाबी गायक इमरान खान उर्फ खान साहब को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 9 जून 2021 काे उनके खिलाफ कपूरथला के सतनामपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। सतनामपुरा थाने में धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके व उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एडवोकेट अंशुल शर्मा के माध्यम से एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पंजाब में 15 जून 2021 तक लाॅकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बावजूद खान साहब के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पंजाबी गायक इमरान खान ने आधी रात को बैंड बाजे के साथ जन्मदिन मनाया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने खान साहब और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 188 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में पुलिस ने कोई चालान पेश नहीं किया । कोर्ट ने कहा कि यह अनजाने में किया गया अपराध है और अब कोरोना का प्रभाव भी कम हो गया है। ऐसे में इस मामले को जारी रखना न्याय हित में नहीं होगा। इसी के साथ कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed