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Panchkula News: वक्फ बोर्ड की जमीन पर मंदिर निर्माण का आरोप, हाईकोर्ट ने यथास्थिति का जारी किया आदेश

Wed, 31 Jan 2024 03:41 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jan 2024 03:41 AM IST
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Allegation of construction of temple on Waqf Board land, High Court issued order for status quo
चंडीगढ़। पठानकोट में वक्फ बोर्ड की भूमि पर स्थानीय बाबा द्वारा कब्जा कर इस पर मंदिर निर्माण के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। 2012 में वक्फ बोर्ड ने यह भूमि लीज पर नगर निगम को सामुदायिक केंद्र निर्माण के लिए दी थी, लेकिन निर्माण नहीं हुआ था।
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याचिका दाखिल करते हुए कंचन बाला व अन्य ने एडवोकेट विशाल अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड ने जनहित को देखते हुए 26 मरला भूमि 2012 में पठानकोट नगर निगम को दी थी। इस भूमि पर सामुदायिक केंद्र व ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना था। कुछ समय पहले बाबा मुकेश गिरी ने इस भूमि के निकट मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे-धीरे उसने मंदिर परिसर को बढ़ाते हुए सामुदायिक केंद्र के लिए दी गई भूमि पर कब्जा कर लिया। इस बारे में नगर निगम व प्रशासन को शिकायत दी गई लेकिन कोई लाभ नहींं हुआ। डीसी ने मौखिक तौर पर नगर निगम के संयुक्त आयुक्त को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और नगर निगम की टीम मौके पर भी गई, लेकिन बाबा से बात करने के बाद बिना किसी कार्रवाई वापस लौट आई।
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याची ने कहा कि अभी इस निर्माण को रोकना जरूरी है क्योंकि यदि मंदिर निर्माण हो गया तो इसे किसी भी स्थिति में हटाया नहीं जा सकेगा। सामुदायिक केंद्र स्थानीय लोगों की जरूरत है और इसका निर्माण होना चाहिए। सरकार से याची ने अपील की कि मंदिर को तोड़ कर कब्जा हटाने का निर्देश जारी किया जाए।
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