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फू़डु वायलेशन के एक मामले में पेश नहीं होने पर युवक भगौड़ा घोषित
Updated Wed, 14 Nov 2018 01:48 AM IST
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फूड सेफ्टी वॉयलेशन में पेश नहीं होने पर युवक भगोड़ा घोषित
चंडीगढ़। फूड सेफ्टी वॉयलेशन के एक मामले में पेश नहीं होने पर जिला अदालत ने आरोपी राजन बत्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वर्ष 2002 में आरोपी पर गलत ब्रांडेड मटन बेचने के लिए केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को 2012 में बरी करार दे दिया था, लेकिन इसी बात पर राजन बत्रा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें वह अब तक पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद जिला अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है।
अगस्त, 2002 में एक फूड इंस्पेक्टर ने सेक्टर-37 स्थित एक दुकान का दौरा किया। चेकिंग के दौरान उन्होंने मटन (गैर शाकाहारी भोजन) के 454 ग्राम के तीन पैकेटों में कमी पाई। इसके बाद उन्होंने एक पैकेट के एक नमूने को लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेजा। रिपोर्ट में पाया गया कि उत्पाद नियमों के अनुसार लेबल नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि पैकेट पर गैर शाकाहारी भोजन के लिए लोगो भी मौजूद नहीं था। इसके बाद उनके खिलाफ केस चलाया गया था।
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चंडीगढ़। फूड सेफ्टी वॉयलेशन के एक मामले में पेश नहीं होने पर जिला अदालत ने आरोपी राजन बत्रा को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वर्ष 2002 में आरोपी पर गलत ब्रांडेड मटन बेचने के लिए केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी को 2012 में बरी करार दे दिया था, लेकिन इसी बात पर राजन बत्रा के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसमें वह अब तक पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद जिला अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है।
अगस्त, 2002 में एक फूड इंस्पेक्टर ने सेक्टर-37 स्थित एक दुकान का दौरा किया। चेकिंग के दौरान उन्होंने मटन (गैर शाकाहारी भोजन) के 454 ग्राम के तीन पैकेटों में कमी पाई। इसके बाद उन्होंने एक पैकेट के एक नमूने को लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेजा। रिपोर्ट में पाया गया कि उत्पाद नियमों के अनुसार लेबल नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि पैकेट पर गैर शाकाहारी भोजन के लिए लोगो भी मौजूद नहीं था। इसके बाद उनके खिलाफ केस चलाया गया था।
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