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Palwal News: सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को 42.93 लाख मुआवजे का आदेश
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- दो साल पहले ट्रैक्टर की टक्कर से दो लोगों की हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले में दो साल पहले हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतकों के परिजनों को 42.93 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायाधीश पुणीष जिंदिया ने सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि ट्रैक्टर चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था व वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास हल्के वाहन का लाइसेंस है, तो वह ट्रैक्टर चलाने के योग्य माना जाएगा। इसलिए, बीमा कंपनी मुआवजे की राशि देने से बच नहीं सकती।
दायर याचिका के अनुसार 29 दिसंबर 2022 को परवीन और अजय कुमार अपने थ्री-व्हीलर में गांव सुजवारी लौट रहे थे। इसी दौरान गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को लापरवाही से चलाते हुए चालक खेमचंद ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। इसमें परवीन और अजय दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अदालत ने परवीन के परिवार को 23,34,992 रुपये और अजय कुमार के परिवार को 19,58,510 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले में दो साल पहले हुए एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतकों के परिजनों को 42.93 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायाधीश पुणीष जिंदिया ने सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि ट्रैक्टर चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था व वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास हल्के वाहन का लाइसेंस है, तो वह ट्रैक्टर चलाने के योग्य माना जाएगा। इसलिए, बीमा कंपनी मुआवजे की राशि देने से बच नहीं सकती।
दायर याचिका के अनुसार 29 दिसंबर 2022 को परवीन और अजय कुमार अपने थ्री-व्हीलर में गांव सुजवारी लौट रहे थे। इसी दौरान गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को लापरवाही से चलाते हुए चालक खेमचंद ने उनके वाहन को टक्कर मार दी थी। इसमें परवीन और अजय दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अदालत ने परवीन के परिवार को 23,34,992 रुपये और अजय कुमार के परिवार को 19,58,510 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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