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Palwal News: किसानों को मिलेगा तीन लाख तक का ऋण
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले के किसानों और पशुपालकों से उपायुक्त अखिल पिलानी ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर और मुर्गी के रखरखाव के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य छोटे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। योजना के तहत पशुओं की देखभाल से जुड़े खर्चों के लिए ऋण लिया जा सकता है।
पशुपालक 1.60 लाख रुपये तक की ऋण सीमा बिना जमीन गिरवी रखे और बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक राशि के लिए जमीन या जमानत देना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने बताया कि बैंक द्वारा सात प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत रह जाती है। ऋण राशि जरूरत के अनुसार निकाली और जमा की जा सकती है। एक वर्ष के भीतर ऋण की पूरी राशि कम से कम एक दिन के लिए जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। इच्छुक पशुपालक नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु बीमा और हेल्थ सर्टिफिकेट सहित आवेदन कर सकते हैं।
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नूंह। जिले के किसानों और पशुपालकों से उपायुक्त अखिल पिलानी ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर और मुर्गी के रखरखाव के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य छोटे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। योजना के तहत पशुओं की देखभाल से जुड़े खर्चों के लिए ऋण लिया जा सकता है।
पशुपालक 1.60 लाख रुपये तक की ऋण सीमा बिना जमीन गिरवी रखे और बिना किसी गारंटी के प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक राशि के लिए जमीन या जमानत देना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने बताया कि बैंक द्वारा सात प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज पर ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत रह जाती है। ऋण राशि जरूरत के अनुसार निकाली और जमा की जा सकती है। एक वर्ष के भीतर ऋण की पूरी राशि कम से कम एक दिन के लिए जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा। इच्छुक पशुपालक नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु बीमा और हेल्थ सर्टिफिकेट सहित आवेदन कर सकते हैं।
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