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सामूहिक हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
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सामूहिक हत्याकांड के सभी आरोपी बरी
हथीन। गांव उटावड में लगभग तीन वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है । अदालत के आदेश पर आरोपियों को रिहाई भी मिल गई है । इस सामूहिक हत्याकांड में 25 मई 2016 को उटावड गांव में गोली मारकर दीनू , रजाक , हमीद और वसीम की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना बहीन में आसू ने एफआईआर दर्ज कराई थी । हत्या में 32 नामजद एवं अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था । इन्हीं आरोपियों में गांव निवासी हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई याहया खान का भी नाम शामिल था। इस मामले में पुलिस ने याहया सहित कई आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान हत्याकांड के मौके के सभी गवाह पुलिस में दिए गए अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। न्यायाधीश के सामने किसी भी गवाह ने न तो कोई गवाही दी और ना ही कोई सबूत पेश किया। इस कारण अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया और रिहाई के आदेश जारी कर दिए।
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हथीन। गांव उटावड में लगभग तीन वर्ष पहले हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है । अदालत के आदेश पर आरोपियों को रिहाई भी मिल गई है । इस सामूहिक हत्याकांड में 25 मई 2016 को उटावड गांव में गोली मारकर दीनू , रजाक , हमीद और वसीम की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना बहीन में आसू ने एफआईआर दर्ज कराई थी । हत्या में 32 नामजद एवं अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था । इन्हीं आरोपियों में गांव निवासी हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई याहया खान का भी नाम शामिल था। इस मामले में पुलिस ने याहया सहित कई आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान हत्याकांड के मौके के सभी गवाह पुलिस में दिए गए अपने पूर्व बयानों से मुकर गए। न्यायाधीश के सामने किसी भी गवाह ने न तो कोई गवाही दी और ना ही कोई सबूत पेश किया। इस कारण अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया और रिहाई के आदेश जारी कर दिए।