फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Classes will not be held till eighth till 30th April

30 अप्रैल तक नहीं लगेंगी आठवीं तक की कक्षाएं

Tue, 13 Apr 2021 11:13 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Apr 2021 11:13 PM IST
विज्ञापन
Classes will not be held till eighth till 30th April
पलवल। कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव से बचाव के अंतर्गत जिले में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षाएं लगाने पर 30 अप्रैल तक पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखने का फैसला लिया गया है। यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश नरेश नरवाल ने दिए। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सरकार की ओर से निर्धारित की गई हिदायतों एवं दिशा-निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार स्कूल में दाखिले, परीक्षा परिणाम तैयार करने व अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यों के समय पर निपटान के लिए शिक्षकों को नियमों का पालन करते हुए स्कूल आना होगा। विद्यालयों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के सभी प्रबंध किए जाएंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी मास्क लगाएंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। सैनिटाइजेशन व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। नरवाल ने बताया कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों व क्रेच को भी 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस अवधि के दौरान केंद्रों को लॉकडाउन के समय की भांति चलाया जाएगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम जारी रखा जाए। विभागीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाए किंतु एक समय में किसी भी केंद्र पर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों।
विज्ञापन

जिलाधीश ने लोगों से आह्वान किया है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीका लगवाएं। वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जिलाधीश ने बताया कि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमों के पालन की जांच के लिए संबंधित एसडीएम की देखरेख में संयुक्त कमेटी नियमित रूप से निरीक्षण करेगी। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अथवा इंसीडेंट कमांडर, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, सिविल सर्जन, उपनिदेशक जिला उद्योग केंद्र, कृषि उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद व नगर पालिका सचिव, मार्किट कमेटी सचिव सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कानून व नियमों एवं निर्देशों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ व्यापक जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed