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हत्या के मामले में दंपति सहित चार को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Updated Thu, 13 Sep 2018 11:16 PM IST
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हत्या के मामले में दंपति सहित चार को आजीवन कारावास
पलवल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने दो वर्ष पूर्व के हत्या के एक मामले में एक दंपति सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर फरमुद्दीन, उसकी पत्नी समीना, फारुख, सूबेदीन व अन्य लोगों ने ईंट-पत्थर तथा लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें लखनाका निवासी रिजवान की मौत हो गई थी। 13 सितंबर 2016 को हथीन थाना पुलिस ने मृतक के भाई कासिम के बयान पर हत्या व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया था। न्यायाधीश ने चारों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा सभी को 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है। लखनाका निवासी कासम ने 13 सितंबर 2016 को दी शिकायत में कहा था कि जलालपुर गांव के कुछ युवक आती-जाती लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कस रहे थे। उनके भाई रिजवान व अन्य परिजनों ने जब उनका विरोध किया तो फारुख, सूबेदीन, फरमुदीन व समीना ने रिजवान पर ईंट-पत्थर तथा डंडों से हमला बोल दिया। बीच-बचाव करने गए लोगों को भी आरोपितों ने जमकर पीटा। इस हमले में रिजवान की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी। न्यायाधीश ने छह सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या और छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया था। बृहस्पतिवार को सुनाए निर्णय में हत्या के दोष में चारों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। छेड़छाड़ के आरोप में तीनों को छह-छह महीने कारावास तथा 500-500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
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पलवल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा की अदालत ने दो वर्ष पूर्व के हत्या के एक मामले में एक दंपति सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर फरमुद्दीन, उसकी पत्नी समीना, फारुख, सूबेदीन व अन्य लोगों ने ईंट-पत्थर तथा लाठी डंडों से हमला कर दिया था, जिसमें लखनाका निवासी रिजवान की मौत हो गई थी। 13 सितंबर 2016 को हथीन थाना पुलिस ने मृतक के भाई कासिम के बयान पर हत्या व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया था। न्यायाधीश ने चारों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा सभी को 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है। लखनाका निवासी कासम ने 13 सितंबर 2016 को दी शिकायत में कहा था कि जलालपुर गांव के कुछ युवक आती-जाती लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कस रहे थे। उनके भाई रिजवान व अन्य परिजनों ने जब उनका विरोध किया तो फारुख, सूबेदीन, फरमुदीन व समीना ने रिजवान पर ईंट-पत्थर तथा डंडों से हमला बोल दिया। बीच-बचाव करने गए लोगों को भी आरोपितों ने जमकर पीटा। इस हमले में रिजवान की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी। न्यायाधीश ने छह सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या और छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया था। बृहस्पतिवार को सुनाए निर्णय में हत्या के दोष में चारों को आजीवन कारावास तथा 25-25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। छेड़छाड़ के आरोप में तीनों को छह-छह महीने कारावास तथा 500-500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।