जिलाधीश जगदीश शर्मा ने एक आदेश पारित कर जिला के सभी गांवों व शहरों में आगामी आदेशों तक 24 घंटे ( दिन व रात ) ठीकरी पहरे को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में ढिलाई बरतने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को रात नौ से सुबह पांच बजे तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं है क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से इस कोरोना महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है। सभी गांवों व शहरों में तुरंत प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाया जाना अति आवश्यक है। इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों की होगी। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में नगर परिषद, नगर संबंधित पालिका व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे। इसके अलावा गांव व शहर में अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली, गुरूग्राम, अहमदाबाद (गुजरात ), मुंबई ( महाराष्ट्र) व अन्य राज्यों के हॉट स्पॉट व रेड जोन आदि से आता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताए गए सभी नियमों की पालना करेंगे। इसके अलावा स्थानीय समितियां (बीएलओ) भी वृद्ध, बच्चों (10 वर्ष से कम), गर्भवती महिला व जीर्ण रोग वाले व्यक्ति एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भी निगरानी रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ दा पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन एंड पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी।