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धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू

Thu, 30 Jun 2022 11:03 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jun 2022 11:03 PM IST
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Section 144 implemented in the district regarding the Udaipur incident
नारनौल । उदयपुर की घटना से धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिलाधीश डॉ. जयकृष्ण आभीर ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया है।
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उन्होंने आदेश में कहा है कि विगत दिनों राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैया की हुई नृशंस हत्या के चलते जिले में भी धार्मिक द्वेष भावना बढ़ने की आशंका है। किसी शरारती तत्व द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका को देखते हुए धारा 144 लागू किया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का अंदेशा हो। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।
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