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निकाय चुनाव के लिए नामांकन कल से
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नारनौल। जिले में नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के आम चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और नारनौल नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 19 जून को मतदान होगा। 22 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर पालिकाओं और नगर परिषद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जय कृष्ण आभीर ने बताया कि उम्मीदवार 30 मई से 4 जून तक सिर्फ 2 जून (अवकाश होने के कारण) को छोड़कर सभी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को होगी। 7 जून को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इस बार गर्मी के कारण मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यदि किसी कारणवश आवश्यक हुआ तो पुन: मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है।
10.50 लाख होगी चेयरमैन प्रत्याशी की खर्च सीमा
उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद/कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा भी संशोधित की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जो पहले 10 लाख रुपये थी। इसी तरह अध्यक्ष, नगर परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जो पहले 15 लाख रुपये थी। सदस्य नगर पालिका के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये तथा सदस्य नगर परिषद के लिए 3.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये की गई है। सभी उम्मीदवार अपने चुनावी-खर्च का लेखा बनाकर रखेंगे और चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उसे प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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चेयरमैन के प्रत्याशी का दसवीं पास होना जरूरी
उपायुक्त ने बताया कि इन चुनावों का संचालन एम-2 टाइप ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ बैलेट पेपर तथा अन्य ब्यौरे के साथ ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
बाक्स:
नोटा का भी रहेगा विकल्प
निकाय चुनाव में नोटा के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले नोटा एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में समझा जाता है। यदि किसी निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से नोटा से कम वोट प्राप्त करते हैं तब चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। नोटा और चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार सबसे ज्यादा या बराबर वैध वोट प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार (न की नोटा) निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए चुनाव में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य नहीं होगा, यदि उसने कुल वोट पहले चुनाव में नोटा के मुकाबले कम प्राप्त किए हैं। नोटा दोबारा उच्चतम वोट प्राप्त करता है तो दूसरी बार चुनाव नहीं करवाया जाएगा और उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार (नोटा को छोड़ करर) को निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।
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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जय कृष्ण आभीर ने बताया कि उम्मीदवार 30 मई से 4 जून तक सिर्फ 2 जून (अवकाश होने के कारण) को छोड़कर सभी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को होगी। 7 जून को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। इस बार गर्मी के कारण मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यदि किसी कारणवश आवश्यक हुआ तो पुन: मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है।
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10.50 लाख होगी चेयरमैन प्रत्याशी की खर्च सीमा
उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद/कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा भी संशोधित की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जो पहले 10 लाख रुपये थी। इसी तरह अध्यक्ष, नगर परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जो पहले 15 लाख रुपये थी। सदस्य नगर पालिका के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये तथा सदस्य नगर परिषद के लिए 3.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये की गई है। सभी उम्मीदवार अपने चुनावी-खर्च का लेखा बनाकर रखेंगे और चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उसे प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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चेयरमैन के प्रत्याशी का दसवीं पास होना जरूरी
उपायुक्त ने बताया कि इन चुनावों का संचालन एम-2 टाइप ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ बैलेट पेपर तथा अन्य ब्यौरे के साथ ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
बाक्स:
नोटा का भी रहेगा विकल्प
निकाय चुनाव में नोटा के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित करने से पहले नोटा एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में समझा जाता है। यदि किसी निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से नोटा से कम वोट प्राप्त करते हैं तब चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। नोटा और चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार सबसे ज्यादा या बराबर वैध वोट प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार (न की नोटा) निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए चुनाव में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य नहीं होगा, यदि उसने कुल वोट पहले चुनाव में नोटा के मुकाबले कम प्राप्त किए हैं। नोटा दोबारा उच्चतम वोट प्राप्त करता है तो दूसरी बार चुनाव नहीं करवाया जाएगा और उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार (नोटा को छोड़ करर) को निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा।