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महेंद्रगढ़ में बाजार खुले, नारनौल में रहे बंद

Mon, 04 May 2020 10:36 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 10:36 PM IST
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market in open mahendagarh memained closed in narnaul
नारनौल पुल बाजार की बंद पड़ी दुकानें। - फोटो : Narnol
ग्रीन जोन में शामिल जिले के लोगों को सोमवार को कोई खास राहत नहीं मिली। देर रात डीसी ने धारा 144 लगा दिया। हालांकि सुबह नारनौल में कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोली। लेकिन बाद में प्रशासन ने बंद करा दिया। दूसरी ओर महेंद्रगढ़ में बाजार खुले रहे। वहीं डीसी ने बाद में दुकानें खोलने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत जरूरी समान वाली दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों के लिए तीन-तीन दिन का शेड्यूल बनाया है।
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बता दें कि महेंद्रगढ़ जिला ग्रीन जोन में होने के कारण सोमवार से लोगों को कुछ और सशर्त छूट मिलनी थी। लेकिन प्रशासन रविवार तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले सका। रात करीब नौ बजे मुख्य सचिव से डीसी की वीडियो
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कांफ्रेंसिंग हुई। इसके बाद चार मई को बाजार न खुलने की बात हुई। इसके बाद डीसी ने धारा 144 लागू कर दी। दुकानदारों को समय से जानकारी न मिलने के कारण नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ समेत अन्य जगहों पर सुबह दुकानें खुली। नारनौल में अधिकांश बाजार बंद रहे। लेकिन आजाद चौक पर कुछ दुकानें खुली थी। जिस पर एसडीएम मनीष फोगाट ने बंद कराया। इसके अलावा नारनौल में जरूरी सामान के अलावा अन्य दुकानें इक्का-दूक्का ही खुली नजर आई। हालांकि सोमवार को अन्य दिनों की अपेक्षा सड़कों पर चहल-पहल दिखी।
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शहर के दस नाके लगे हुए थे। लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा था। दूसरी ओर बैंक और डाकघरों में लोगों की भीड़ लगी रही। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंस की कमी दिखाई दी। दूसरी ओर स्टेशनरी की दुकानों पर लोग कॉपी-किताब लेते दिखे। वहीं व्यापारी संगठनों से डीसी से मिलकर बाजार खोलने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है। व्यापारियों के अनुसार डीसी ने इसे लेकर आश्वासन दिया है। अभी तक जिला ग्रीन जोन में है। ऐसे में प्रशासन सावधानी बरत रहा है। थोड़ी चूक से भारी पड़ सकती है।
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जरूरी हो तभी बाहर निकलें, धारा 144 लागू
नारनौल। जिलाधीश जगदीश शर्मा ने कोरोना वायरस महामारी के चलते जिले में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आवश्यक कार्यों को छोड़कर नागरिकों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि अब देश में लॉकडाउन 17 मई तक लागू किया गया है। ऐसे में जिले में भी लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए धारा 144 लागू करते हुए अति आवश्यक होने पर ही लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट होगी। इन आदेशों में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को मास्क लगाना होगा। इसके अलावा अन्य जिलों के नागरिक भी जिला में प्रवेश नहीं करेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नहीं चली बसें
ग्रीन जोन में सरकार की बस चलाने की योजना थी। ऐसे में कुछ लोग सुबह बस स्टैंड पर पहुंच गए। लेकिन आठ बजे बस नहीं चलने से मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जिले से काफी संख्या में मजदूर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे में अधिकारियों को आशंका है कि बस चलेगी तो मजदूर रेवाड़ी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में रोडवेज की बसें नहीं चली। दूसरी ओर सोमवार को करीब 60 मजदूर कोरियावास से पैदल चल दिए। बाद में पुलिस ने उन्हें वापस भेजा।
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