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ऑनर किलिंग : मां समेत चार को उम्रकैद
नारनौल
Updated Fri, 23 May 2014 01:10 AM IST
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ढाई साल पहले गांव गढ़ी रूथल में ऑनर किलिंग की घटना को अंजाम देने वाली महिला समेत चार लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना को अंजाम देने वालों में मां, दो भाई और चाचा शामिल हैं।
गांव गढ़ी रूथल निवासी फूल सिंह ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी थी। उसने बताया था कि संजय कालेज अटेली में बीए की छात्रा उसकी 21 साल की बेटी 30 अक्तूबर 2011 को घर से लापता हो गई। उन्होंने गांव के ही एक युवक के खिलाफ घटना को अंजाम देने की आशंका जताई थी।
4 नवंबर 2011 को फू ल सिंह सिंह की बेटी और गांव के ही युवक दीवान का शव बनिया वाले कुएं से बरामद हुए थे। उस समय पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए परिजनों के बयान पर कार्रवाई की थी। लेकिन एक माह बाद मधुबन एफएसएल और रोहतक पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के कारण यह मामला हत्या में बदल गया।
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पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि प्रेमी जोड़े की हत्या लड़की की मां प्रेम देवी, भाई पूर्ण सिंह, पवन और चाचा सुरेंद्र ने की थी। पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामला न्यायाधीश सुशील गर्ग की अदालत में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने मामले में चारों लोगों को उम्र कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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गांव गढ़ी रूथल निवासी फूल सिंह ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी थी। उसने बताया था कि संजय कालेज अटेली में बीए की छात्रा उसकी 21 साल की बेटी 30 अक्तूबर 2011 को घर से लापता हो गई। उन्होंने गांव के ही एक युवक के खिलाफ घटना को अंजाम देने की आशंका जताई थी।
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4 नवंबर 2011 को फू ल सिंह सिंह की बेटी और गांव के ही युवक दीवान का शव बनिया वाले कुएं से बरामद हुए थे। उस समय पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए परिजनों के बयान पर कार्रवाई की थी। लेकिन एक माह बाद मधुबन एफएसएल और रोहतक पीजीआई की मेडिकल रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के कारण यह मामला हत्या में बदल गया।
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पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि प्रेमी जोड़े की हत्या लड़की की मां प्रेम देवी, भाई पूर्ण सिंह, पवन और चाचा सुरेंद्र ने की थी। पुलिस ने चारों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामला न्यायाधीश सुशील गर्ग की अदालत में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने मामले में चारों लोगों को उम्र कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।