फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   High Court issues instructions to keep records of marriages in temples, mosques, gurudwaras

हाईकोर्ट ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में विवाह का रिकार्ड रखने के निर्देश जारी किए

Mon, 20 Sep 2021 11:41 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 20 Sep 2021 11:41 PM IST
विज्ञापन
High Court issues instructions to keep records of marriages in temples, mosques, gurudwaras
नारनौल। हाई कोर्ट ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरिजाघर में होने वाले विवाह का रिकॉर्ड रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने हाईकोर्ट के आदेशों को सख्ती से पालन करने के सभी एसएओ निर्देश देते हुए कहा कि मंदिर के सभी पुजारी/पंडित, मस्जिद के मौलवी/काजी, गुरुद्वारा के ग्रंथी और गिरिजाघर के पादरी विवाहों पर एक उचित रजिस्टर बनाएंगे। इसमें विवाह संपन्न की प्रति फाइल में रखेंगे। विवाह प्रमाण पत्र में लड़के और लड़की की फोटो के अतिरिक्त आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि का उल्लेख किया जाए।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि ऐसे दस्तावेज की एक फोटोकॉपी काउंटर फाइल के पीछे चिपकाई जाए। जिसका मंदिर के पुजारी/पंडित, मस्जिद के मौलवी/काजी, गुरुद्वारा के ग्रंथी और गिरिजाघर के पादरी द्वारा रखरखाव किया जाएगा। हर तीन माह के बाद काउंटर फाइल के साथ अपना रजिस्टर उस क्षेत्राधिकार के संबंधित थाना के एसएचओ के सम्मुख पेश करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed