{"_id":"61ddc70b153aac3a59009147","slug":"due-to-coming-in-the-red-zone-now-shops-and-markets-will-open-in-the-district-only-till-6-pm-narnol-news-rtk6354746141","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेड जोन में आने के कारण अब जिले में शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें और बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेड जोन में आने के कारण अब जिले में शाम छह बजे तक ही खुलेंगी दुकानें और बाजार
विज्ञापन
जिले में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने की वजह से प्रदेश सरकार ने ग्रुप ए यानी रेड जोन में शामिल कर लिया है।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) को छोड़कर बाकी की दुकानें व बाजार शाम 6 बजे तक खुल सकते हैं। छह बजे के बाद शहर हो या कस्बे सभी की दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। ये आदेश 19 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि एसडीएम एंसीटेंड कमांडर के तौर पर कार्य करेंगे। एडीसी को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक को हिदायतें के अनुसार कार्य करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को नई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। बिना टीका वालों को सरकारी व गैर सरकारी संस्था में प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क नहीं लगाने वालों, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल बंद
उपायुक्त ने बताया कि सभी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग से संबंधित खिलाड़ियों को अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन बिना दर्शकों को किया जा सकेगा। उपायुक्त ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिले में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
26 जनवरी तक सभी राजकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद
26 जनवरी तक सभी राजकीय व निजी स्कूल-कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं।
कार्यालय में बैठने की जगह कम है तो रोटेशन में बुलाया जा सकता है
उन्होेंने बताया कि इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों के कार्यालयों में अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालयों में कर्मचारियों के बैठने की स्थिति के अनुसार कार्यालय में बुलाया जाए। अगर किसी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा है तो कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाया जा सकता है। अगर कहीं बैठने के लिए जगह कम है तो 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि वर्क फ्रॉम होम में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि वह अपनी जरूरत के अनुसार उन कर्मचारियों से कार्य ले।
विज्ञापन
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि आवश्यक सेवाओं (दवाई, दूध, राशन, फल, सब्जी) को छोड़कर बाकी की दुकानें व बाजार शाम 6 बजे तक खुल सकते हैं। छह बजे के बाद शहर हो या कस्बे सभी की दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। ये आदेश 19 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि एसडीएम एंसीटेंड कमांडर के तौर पर कार्य करेंगे। एडीसी को ओवर ऑल इंचार्ज बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक को हिदायतें के अनुसार कार्य करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को नई गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नो मास्क-नो सर्विस नियम का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। बिना टीका वालों को सरकारी व गैर सरकारी संस्था में प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क नहीं लगाने वालों, वैक्सीनेशन न करवाने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल बंद
उपायुक्त ने बताया कि सभी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम व स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग से संबंधित खिलाड़ियों को अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन बिना दर्शकों को किया जा सकेगा। उपायुक्त ने बताया कि प्रतिदिन पॉजिटिव केस की रिपोर्ट के आधार पर जिले में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सभी मनोरंजन पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
26 जनवरी तक सभी राजकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद
26 जनवरी तक सभी राजकीय व निजी स्कूल-कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश: 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं।
कार्यालय में बैठने की जगह कम है तो रोटेशन में बुलाया जा सकता है
उन्होेंने बताया कि इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों के कार्यालयों में अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालयों में कर्मचारियों के बैठने की स्थिति के अनुसार कार्यालय में बुलाया जाए। अगर किसी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा है तो कर्मचारियों को रोटेशन में बुलाया जा सकता है। अगर कहीं बैठने के लिए जगह कम है तो 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि वर्क फ्रॉम होम में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी रहेगी कि वह अपनी जरूरत के अनुसार उन कर्मचारियों से कार्य ले।