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डीटीपी की टीम ने 3.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कालोनी को ध्वस्त किया
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जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को महेंद्रगढ़ शहर के अटेली रोड पर लगभग 3.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में निर्माणों को ध्वस्त किया। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध तौर पर बन रहे निर्माणों को ढहाया। निर्माण करने वालों को चेतावनी भी दी।
नगर योजनाकर की टीम को महेंद्रगढ़ शहर के अटेली रोड पर लगभग 3.5 एकड़ में बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध कालोनी विकसित किए जाने की सूचना मिली। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ जेई दयानंद शर्मा, जेई हेमंत यादव, नरेश, योगेंद्र, विकास, विजय भी मौजूद रहे। डीटीपी की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। महेंद्रगढ़ के नायब तहसीलदार प्रकाशवीर बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुुक्त किए गए थे। डीटीपी की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू किया। कालोनी के लिए विकसित किए जा रहे रोड नेटवर्क को उखाड़ा। इस कार्यवाही में लगभग 10 चारदीवारी, डीपीसी भी गिराई।
जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें । न ही अवैध निर्माण करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे, निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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नगर योजनाकर की टीम को महेंद्रगढ़ शहर के अटेली रोड पर लगभग 3.5 एकड़ में बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध कालोनी विकसित किए जाने की सूचना मिली। जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ जेई दयानंद शर्मा, जेई हेमंत यादव, नरेश, योगेंद्र, विकास, विजय भी मौजूद रहे। डीटीपी की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। महेंद्रगढ़ के नायब तहसीलदार प्रकाशवीर बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुुक्त किए गए थे। डीटीपी की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू किया। कालोनी के लिए विकसित किए जा रहे रोड नेटवर्क को उखाड़ा। इस कार्यवाही में लगभग 10 चारदीवारी, डीपीसी भी गिराई।
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जिला नगर योजनाकार प्रवीण चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें। विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने उपरांत ही कृृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें । न ही अवैध निर्माण करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे, निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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