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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Mother-son imprisoned for seven years in case of molesting sister in Narnaul of Haryana

नारनौल: बहन से छेड़खानी के मामले में मां-बेटे को सात साल की जेल, 50 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 21 Sep 2022 08:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 21 Sep 2022 08:36 PM IST
सार

भाई द्वारा बहन से ही छेड़खानी करने और शिकायत पर मां द्वारा उल्टे पीड़िता को ही डांटने के मामले में नाबालिग ने 2019 में महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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Mother-son imprisoned for seven years in case of molesting sister in Narnaul of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के नारनौल में बहन से ही छेड़खानी करने और शिकायत पर मां द्वारा उल्टे पीड़िता को ही डांटने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की अदालत ने बुधवार को मां और बेटे को सात वर्ष की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दोषी भाई को आईपीसी की धारा 506 के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा के अलावा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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शहर के एक मोहल्ला निवासी एक नाबालिग ने वर्ष 2019 में महिला थाने में अपने भाई और मां के खिलाफ शिकायत दी थी। इसमें उसने बताया था कि उसका भाई उसके मामा के यहां रहता है। वह जब भी आता है तो उसके व उसकी छोटी बहन के साथ अश्लील हरकत करने के साथ छेड़छाड़ करता है। मां से शिकायत करने पर मां उल्टे उसे ही डांटती थी।
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पिता की ओर से भाई को डांटने पर मां व भाई उसके पिता के साथ मारपीट करते थे। अप्रैल 2019 को उसने मां व भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महिला थाने में एक शिकायत दी थी। इसके बाद लीगल एडवाइजर ने पीड़िता का ब्यान दर्ज किया। पुलिस ने महिला थाने में 10 पॉक्सो एक्ट के साथ आईपीसी 506 व 120बी के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस ने मामले में न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अमनदीप दीवान की विशेष अदालत में शुरू हुई। तीन साल बाद अमनदीप दीवान की विशेष अदालत में मामले में मां बेटे को दोषी करार देते हुए दोनों को सात-सात साल की जेल व 50-50 हजार रुपये लगाया गया है। इसके अलावा दोषी को आईपीसी 506 के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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